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पीपीसीबी की लुधियाना में बड़ी कार्रवाई दो यूनिट किए बंद
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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने वीरवार को लुधियाना में नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई की है। नियमों की अनदेखी करने पर पीपीसीबी ने रविंदरा एलाय इंडस्ट्री जसपाल बांगड़ और सौंद इंपेक्स फोकल प्वाइंट फेज-4 को बंद कर दिया है। इसके साथ ही आठ यूनिटों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें गणपति फास्टनर इंडस्ट्री एरिया सी, अशोका इंडस्ट्रियल फास्टनर फेज-4, बांसल इंडस्ट्रीज फेज-2 फोकल प्वाइंट, अशोका इंडस्ट्रियल फास्टनर फेज-4, अमरजीत स्टील दशमेश नगर, विष्णु वायर फेज-8, आशीष इंटरनेशनल फेज-6, अभय स्टील प्राइवेट लिमिटेड फेज-6 शामिल हैं।
साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल सचिव अनुराग वर्मा ने कहा कि बीते काफी समय से पीपीसीबी को शिकायतें मिली थी कि कुछ कंपनियां पिकलिंग प्रोसेस के लिए सरफ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रही है। इन शिकायतों के आधार पर उनके विभाग की टीमों ने अचानक दबिश दी। पहले संबंधित कंपनी की एक शोकॉज नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। जांच के दौरान इन कंपनियों में कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। इन कंपनियों में इस्तेमाल किए जा रहे एसिड के सैंपल भी लिए गए हैं।
जांच में पाया गया कि कंपनियों ने बिना किसी अनुमति और मापदंडों की धज्जियां उड़ाते एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि मीडियम स्केल यूनिट वल्लभ स्टील लिमिटेड नंदपुर विभाग के वैध मंजूरी लिए बिना ही यूनिट चला रहा था। ऐसे में विभाग द्वारा यूनिट को 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कई यूनिट ऐसे हैं, जिनमें बेहद छोटी खामियां पाई गई हैं, उन्हें सुधार के लिए मौका देने के साथ अधिकारियों को दोबारा चेकिंग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल सचिव अनुराग वर्मा ने कहा कि बीते काफी समय से पीपीसीबी को शिकायतें मिली थी कि कुछ कंपनियां पिकलिंग प्रोसेस के लिए सरफ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रही है। इन शिकायतों के आधार पर उनके विभाग की टीमों ने अचानक दबिश दी। पहले संबंधित कंपनी की एक शोकॉज नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। जांच के दौरान इन कंपनियों में कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। इन कंपनियों में इस्तेमाल किए जा रहे एसिड के सैंपल भी लिए गए हैं।
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जांच में पाया गया कि कंपनियों ने बिना किसी अनुमति और मापदंडों की धज्जियां उड़ाते एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि मीडियम स्केल यूनिट वल्लभ स्टील लिमिटेड नंदपुर विभाग के वैध मंजूरी लिए बिना ही यूनिट चला रहा था। ऐसे में विभाग द्वारा यूनिट को 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कई यूनिट ऐसे हैं, जिनमें बेहद छोटी खामियां पाई गई हैं, उन्हें सुधार के लिए मौका देने के साथ अधिकारियों को दोबारा चेकिंग को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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