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इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म: सरकारी डॉक्टर की गवाही नहीं हुई, अब इलाका मजिस्ट्रेट को गवाही के समन
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इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में गवाह डॉ. इंदरवीर सिंह के राज्य से बाहर होने के कारण बुधवार उनकी गवाही नहीं हो सकी। सिविल अस्पताल सुधार के तत्कालीन मेडिकल अफसर रहे डॉ. इंदरवीर सिंह एक महीने की उच्च डॉक्टरी ट्रेनिंग के लिए दक्षिण भारत गए हुए हैं। उन्होंने 31 अगस्त से पहले उपलब्ध होने में असमर्थता जताई है। डॉ. इंदरवीर ने ही आरोपियों की डाक्टरी जांच की थी और उनकी गवाही बहुत अहम है।
जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज रश्मि शर्मा ने तत्कालीन इलाका मजिस्ट्रेट जज अंकित ऐरी को 24 अगस्त के लिए समन किया है। पीड़िता ने लुधियाना सेंट्रल जेल में जज अंकित ऐरी के सामने ही आरोपियों की शिनाख्त की थी। इस लिहाज से जज अंकित ऐरी की गवाही भी खास है।
पीड़िता के वकील एडवोकेट हरदयाल इंदर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि वो मुकदमे का पूरा जुडीशियल रिकॉर्ड स्टडी करने में जुट गए हैं। 31 अगस्त के तुरंत बाद डॉ. इंदरवीर सिंह को सम्मन करवाया जाएगा। 23 अगस्त को आरोपी सादिक अली, सैफ अली, सुरमु, अजय उर्फ ब्रिज नंदन उर्फ लल्लन और एक नाबालिग की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रुपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज रश्मि शर्मा ने तत्कालीन इलाका मजिस्ट्रेट जज अंकित ऐरी को 24 अगस्त के लिए समन किया है। पीड़िता ने लुधियाना सेंट्रल जेल में जज अंकित ऐरी के सामने ही आरोपियों की शिनाख्त की थी। इस लिहाज से जज अंकित ऐरी की गवाही भी खास है।
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पीड़िता के वकील एडवोकेट हरदयाल इंदर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि वो मुकदमे का पूरा जुडीशियल रिकॉर्ड स्टडी करने में जुट गए हैं। 31 अगस्त के तुरंत बाद डॉ. इंदरवीर सिंह को सम्मन करवाया जाएगा। 23 अगस्त को आरोपी सादिक अली, सैफ अली, सुरमु, अजय उर्फ ब्रिज नंदन उर्फ लल्लन और एक नाबालिग की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रुपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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