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खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति को उम्रकैद

Thu, 14 Nov 2013 11:05 PM IST
अमर उजाला, मानसा
अमर उजाला, मानसा Updated Thu, 14 Nov 2013 11:05 PM IST
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for suicide husband jail
पत्नी व दो बच्चों से मारपीट करने और उनको आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके बाद तीनों के सामूहिक रूप में फांसी लगाने के बाद पति गुरबीर सिंह को मानसा की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी जेल में है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी गुरबीर को दोहरी कैद की सजा और नौ हजार रुपये जुर्माना किया है।

मानसा के वार्ड नंबर 14 में पति की मारपीट से तंग आकर इंद्रजीत कौर (40) पत्नी गुरबीर सिंह उर्फ भोला वासी मानसा, युवती प्रभजोत कौर (19) व किशोर नवयुगवीर सिंह (16) ने रस्से के साथ फांसी लेकर सामूहिक रूप में आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद दोषी गुरबीर सिंह फरार हो गया।
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बताया गया कि घर में क्लेश होता था और गुरबीर अपनी पत्नी व बच्चों से बेरहमी से मारपीट करता था। थाना सिटी मानसा की पुलिस ने 5 जून 2012 को गुरबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस पक्ष के सीनियर वकील अजीत सिंह भंगु ने बताया कि गुरबीर सिंह को 306 में एडिशनल सेशन जज मनदीप पुन्नू ने उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और 306 में पांच-पांच साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह जुर्माना न अदा करने पर दोषी को पांच और दो महीने की अधिक सजा काटनी पड़ेगी।
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