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विधायक बैंस और टीम इंसाफ की जमानत याचिका खारिज

Thu, 29 Oct 2015 10:21 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला /लुधियाना
ब्यूरो,अमर उजाला /लुधियाना Updated Thu, 29 Oct 2015 10:21 PM IST
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कोठी घेरने गए टीम इंसाफ के संस्थापक सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस समेत 23 साथियों की जमानत अर्जी वीरवार को लुधियाना पुलिस ने खारिज कर दी।

टीम इंसाफ सदस्यों ने एडीसीपी हेडक्वार्टर के पास जमानत के लिए याचिका दी थी, वहां यह फैसला मिला कि टीम इंसाफ जमानत के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन करे।

उधर टीम इंसाफ के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि बीते दिन हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि आपीसी की धारा 107/151 के लिए संबंधित कोर्ट से जमानत ली जा सकती है और इस पर दो दिन में फैसला हो। पुलिस से याचिका खारिज होने के बाद अब टीम इंसाफ सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका लगाएगी।

गौरतलब है कि 23 अक्तूबर को टीम इंसाफ के सदस्य विधायक सिमरजीत बैंस  एवं बलविंदर बैंस के नेतृत्व में लुधियाना से चंडीगढ़ सीएम आवास घेरने के लिए गए थे। बलविंदर बैंस को लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सिमरजीत बैंस को भी अगले दिन लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। विधायक सिमरजीत बैंस के भाई कर्मजीत बैंस ने कहा कि पुलिस ने जमानत की याचिका खारिज कर दी है। अब सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के निर्देशों के बावजूद पुलिस ने जमानत नहीं दी।
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