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अदालत ने तीन युवाओं को सुनाई दस दस साल की सजा
Updated Wed, 18 Jul 2018 10:37 PM IST
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अदालत ने तीन युवाओं को सुनाई दस दस साल की सजा
तीनों आरोपियों ने दो वर्ष पहले एक व्यक्ति का काटा था गुप्तांग
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। जिला एडिशनल सेशन जज की अदालत ने बुधवार को तीन युवाओं को दस दस साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों ने दो साल पहले एक व्यक्ति का गुप्तांग काट दिया था। दो साल से अधिक चले अदालती केस के दौरान अदालत ने पीड़ित गुरनेक सिंह के वकील हरपाल सिंह खारा की दलीलों से सहमत होते हुए फैसला सुनाया ।
इस संबंधी पीड़ित के वकील हरपाल सिंह खारा के मुंशी करनदीप सिंह ने बताया कि बठिंडा के गांव आकलिया कलां निवासी गुरनेक सिंह ने 26 जनवरी 2016 को थाना नेहियांवाला पुलिस के पास बयान दर्ज करवाए थे कि उनके गांव का हरप्रीत सिंह उसे लकडी खरीदने के बहाने घर से अपने साथ स्कूटर पर ले गया और गांव के समीप ही डरेन पुल की पटड़ी पर अपना स्कूटर रोक लिया। जहां पर पहले से ही हरप्रीत के साथी अवतार सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद थे। बयान में गुरनेक सिंह ने बताया कि जैसे ही हरप्रीत उसको लेकर रुका तो वहां पर पहले से मौजूद उसके दोनों साथियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए तेजधार हथियार से उसका गुप्तांग काटकर फेंक दिया और उसे गंभीर हालत में वहीं फेंक कर फरार हो गए। मुंशी ने बताया कि इस के बाद थाना नेहियांवाला पुलिस ने तीनों हरप्रीत, अवतार और सरबजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि आरोपियों ने इस लिए उसके साथ उक्त वारदात को अंजाम दिया कि आरोपी हरप्रीत सिंह को संदेह था कि उसकी पत्नी के साथ उसके अबैध संबंध है।
मुंशी करनदीप सिंह ने बताया कि दो साल तक अदालत में चले इस केस की बुधवार को एडिशनल सैशन जज ललित कुमार सिंगला ने पीडित गुरनेक सिंह के वकील हरपाल सहिं खारा की दलीलों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को दस दस साल की सजा सुनाने का फैसला सुनाया ।
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तीनों आरोपियों ने दो वर्ष पहले एक व्यक्ति का काटा था गुप्तांग
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। जिला एडिशनल सेशन जज की अदालत ने बुधवार को तीन युवाओं को दस दस साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों ने दो साल पहले एक व्यक्ति का गुप्तांग काट दिया था। दो साल से अधिक चले अदालती केस के दौरान अदालत ने पीड़ित गुरनेक सिंह के वकील हरपाल सिंह खारा की दलीलों से सहमत होते हुए फैसला सुनाया ।
इस संबंधी पीड़ित के वकील हरपाल सिंह खारा के मुंशी करनदीप सिंह ने बताया कि बठिंडा के गांव आकलिया कलां निवासी गुरनेक सिंह ने 26 जनवरी 2016 को थाना नेहियांवाला पुलिस के पास बयान दर्ज करवाए थे कि उनके गांव का हरप्रीत सिंह उसे लकडी खरीदने के बहाने घर से अपने साथ स्कूटर पर ले गया और गांव के समीप ही डरेन पुल की पटड़ी पर अपना स्कूटर रोक लिया। जहां पर पहले से ही हरप्रीत के साथी अवतार सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद थे। बयान में गुरनेक सिंह ने बताया कि जैसे ही हरप्रीत उसको लेकर रुका तो वहां पर पहले से मौजूद उसके दोनों साथियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए तेजधार हथियार से उसका गुप्तांग काटकर फेंक दिया और उसे गंभीर हालत में वहीं फेंक कर फरार हो गए। मुंशी ने बताया कि इस के बाद थाना नेहियांवाला पुलिस ने तीनों हरप्रीत, अवतार और सरबजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि आरोपियों ने इस लिए उसके साथ उक्त वारदात को अंजाम दिया कि आरोपी हरप्रीत सिंह को संदेह था कि उसकी पत्नी के साथ उसके अबैध संबंध है।
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मुंशी करनदीप सिंह ने बताया कि दो साल तक अदालत में चले इस केस की बुधवार को एडिशनल सैशन जज ललित कुमार सिंगला ने पीडित गुरनेक सिंह के वकील हरपाल सहिं खारा की दलीलों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को दस दस साल की सजा सुनाने का फैसला सुनाया ।
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