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पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को 5 साल की कैद व जुर्माना

Fri, 03 Aug 2018 10:41 PM IST
Updated Fri, 03 Aug 2018 10:41 PM IST
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पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को 5 साल की कैद व जुर्माना
पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को 5 साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरपाल की अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कुलदीप सिंह उर्फ निक्का निवासी गालिब कलां जगराओं को 5 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में पुलिस थाना जगराओं ने 19 अक्टूबर 2014 को धारा 363, 66-ए व पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री घर से गई थी और बाद में उनके बेटे ने बताया कि कोई उसकी बहन को जबरन लेकर गया है। पुलिस ने केस दर्ज जब जांच शुरू की और 20 अक्टूबर को जब वो लाल पैलेस के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़की को पाया। बाद में पता चला कि कुलदीप सिंह ही उसका अपहरण करके ले गया था। लड़की के अदालत में दिए बयान के बाद आरोपी पर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील करते हुए कहा कि वह 50 वर्षीय विवाहित है और उस पर रहम किया जाए। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई और कहा कि अगर आरोपी से जुर्माने की राशि वसूल होती है तो उसमें से चालीस हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं।
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