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-सिटी सैंटर घौटाला :

Thu, 26 Jul 2018 10:47 PM IST
Updated Thu, 26 Jul 2018 10:47 PM IST
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-सिटी सैंटर घौटाला :
सिटी सेंटर घोटाला में पूर्व एसएसपी की अर्जी पर जवाब दाखिल
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संधू की अर्जी पर प्रोसिक्यूशन विभाग के डायरेक्टर और जिला अटार्नी ने दिया जवाब
सभी आरोपों को गलत और आधारहीन बताया
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। पंजाब के करोड़ों के सिटी सेंटर घोटाले में पंजाब सरकार के प्रोसिक्यूशन विभाग ने वीरवार को पूर्व एसएसपी विजिलेंस कंवलजीत सिंह संधू की ओर से दायर की अर्जी में जवाब दाखिल कर दिया। वीरवार को जिला एंव सेशन जज गुरबीर सिंह की अदालत में प्रोसिक्यूशन विभाग के डायरेक्टर विजय सिंगला व जिला अटार्नी लुधियाना रविंदर कुमार अबरौल ने जवाब दाखिल किया और पूर्व एसएसपी विजिलेंस की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत व आधारहीन बताया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पूर्व एसएसपी एक सियासी मिलीभगत के साथ यह सब कुछ कर रहे है।
प्रोसिक्यूशन विभाग द्वारा दाखिल अपने जवाब में उन्होंने पूर्व एसएसपी द्वारा दायर की गई अर्जी का कोई संबंध न होना बताते हुए कहा कि सिटी सेंटर मामले में विजिलेंस पुलिस द्वारा दाखिल की गई कैंसलेशन रिपोर्ट में पूरी तरह सच्चाई अदालत के सामने रखी गई है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। उन्होंने पूर्व एसएसपी द्वारा लगाए आरोपों को बेबुनियाद व गलत बताया। जवाब में कहा गया कि पूर्व एसएसपी मीडिया में पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व एसएसपी अदालत में दाखिल की गई अर्जी में झूठे आरोप लगाकर सरकारी पक्ष को धमकाने व उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे है। वहीं उन्होंने पूर्व एसएसपी के इस तर्क को भी गलत ठहराया कि उन्हें कैंसलेशन रिपोर्ट पर फैसला लेने से पहले सुना जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व एसएसपी ने बतौर पुलिस अधिकारी होते हुए मामला दर्ज किया था और अब वह नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इस मामले में दखलांदाजी करें। न तो वो शिकायतकर्ता है और न ही पीड़ित। उनका कोई भी कानूनी अधिकार अर्जी दाखिल करने का नहीं बनता है। सरकारी पक्ष की ओर से दाखिल जवाब में पूर्व एसएसपी पर सियासी सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया है और कहा गया कि पूर्व एसएसपी संधू सियासी प्रभाव के तले आकर झूठे आरोप लगा रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी ऐसी ही एक अर्जी उपरोक्त अदालत में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने पूरी बहस सुनने के बाद कानून मुताबिक 3 फरवरी, 2018 को रद्द कर दिया था। उन्होंने सिमरजीत सिंह बैंस व पूर्व एसएसपी की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया व कहा कि समाचार पत्रों में बैंस ने संधू का साथ देने की बात भी कही है।
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मालूम रहे कि पूर्व एसएसपी विजिलेंस ने इस माह अदालत में अर्जी दाखिल करके मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर आपसी मिलीभगत होने के आरोप लगाते हुए कहा था कि सिटी सेंटर मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अदालत में मामले को रद्द करवाने के लिए दाखिल की गई कैंसलेशन रिपोर्ट में अपना सहयोग दें और उनके द्वारा इंकार करने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने पूर्व एसएसपी संधू की अर्जी पर बहस के लिए इसे अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।
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--विकास मल्होत्रा, 26 जुलाई
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