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सिटी सैंटर लुधियाना घौटाला : नहीं हुई बहस, अगली सुनवई 7 अप्रैल को होगी

Fri, 09 Mar 2018 10:20 PM IST
Updated Fri, 09 Mar 2018 10:20 PM IST
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सिटी सैंटर लुधियाना घौटाला : नहीं हुई बहस, अगली सुनवई 7 अप्रैल को होगी
सिटी सेंटर घोटाले में नहीं हुई बहस
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अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
सिटी सेंटर के तथाकथित घोटाले की विजिलेंस ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर सुनवाई आज जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह की अदालत में हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन व अन्य आरोपी बनाए गए थे। पूर्व पेशी में अदालत ने आरोपी व अभियोजन पक्ष को आज के लिए सुनवाई करने को कहा था। आज अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष के वकीलों की बहस नहीं हो पाई। जिसके चलते जिला एवं सेशन जज ने अगली सुनवाई 7 अप्रैल निर्धारित करते हुए दोनों पक्षों को क्लोजर रिपोर्ट पर बहस करने को कहा है।
मुख्यमंत्री कैप्टन ौर अन्य के खिलाफ आरोप वापस लेने व विजिलेंस की ओर से की अदालत में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद गवाह सुनील कुमार डे व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने अलग-अलग अर्जियां दाखिल करके चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को अपना जवाब देने व बहस करने के लिए कहा था। सुनील डे ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि विजिलेंस ने मामला दर्ज करने के बाद उनके बतौर गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए थे।
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विजिलेंस ने राजनीतिक दबाव के चलते कैप्टन सहित अन्य को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मामले में सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कई अनियमितताओं के चलते विजिलेंस ने यह मामला दर्ज किया था और अब सरकार बनते ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। वहीं सरकारी पक्ष ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री कैप्टन ने अपने कार्यकाल के दौरान घोटाला सामने आने पर इसकी जांच शुरू करवाई थी और बाकायदा जांच एजेंसी को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया था। मामला दर्ज करने के बाद दुबारा जांच के दौरान चालान में लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए है, इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस लेने के लिए नियमों के अनुसार क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है।
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उल्लेखनीय है कि पूर्व पेशी पर जिला अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लुधियाना के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व गवाह सुनील कुमार डे की अर्जियों को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उपरोक्त दोनों अर्जियों का कोई औचित्य नहीं है । अदालत ने इस मामले की सुनवाई आज के लिए नियत करते हुए दोनों पक्षों को बहस करने को कहा था। आज की सुनवाई के दौरान क्लोजर रिपोर्ट व सिटी सेंटर मामले में आरोपी कैप्टन सहित अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाने या न किए जाने पर बहस होनी जानी थी।
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