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नये साल पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी
Updated Thu, 28 Dec 2017 10:21 PM IST
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नए साल पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी
फतेहगढ़ साहिब। डिप्टी कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ ने नए साल के आगमन समारोहों, विवाह शादी पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी गई है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। इस पर डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा है। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी भी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील करते कहा कि हाईकोर्ट की ओर से बढ़ रहे वातावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए गए इन मनाही के आदेशों का पालन करें।
फोटो कैप्शन:28जीबीजीपी07: फोटो साथ जरूर जोड़ लेें।
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फतेहगढ़ साहिब। डिप्टी कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ ने नए साल के आगमन समारोहों, विवाह शादी पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी गई है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। इस पर डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा है। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी भी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील करते कहा कि हाईकोर्ट की ओर से बढ़ रहे वातावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए गए इन मनाही के आदेशों का पालन करें।
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