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सिटी सिटी सेंटर स्कैम मामले में पूर्व डीजीपी सैनी की अर्जी खारीज

Wed, 27 Feb 2019 09:46 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Wed, 27 Feb 2019 09:46 PM IST
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सिटी सिटी सेंटर स्कैम मामले में पूर्व डीजीपी सैनी की अर्जी खारीज
सिटी सिटी सेंटर स्कैम में पूर्व डीजीपी सैनी की अर्जी खारिज
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सैनी के वकील बोले, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुधवार को बड़ी राहत मिली। बहुचर्चित सिटी सेंटर स्कैम मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले पूर्व एसएसपी और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया था। सैनी के वकील ने कहा है कि वह निजली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सिटी सेंटर स्कैम मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री सहित सभी आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी। विजिलेंस की रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी ने अर्जी फाइल करते कहा था कि वह भी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते है। उनकी अर्जी फाइल होने के बाद अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। दोनों पक्षों की बहस होने के बाद अदालत ने बुधवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को जिला सेशन जज गुरबीर सिंह की अदालत ने फैसला देते अर्जी को खारिज कर दिया है। उधर, सुमेध सैनी के वकील रमन संधू ने कहा कि अदालत उनकी अर्जी को डिसमिस करते कहा है कि इस मामले में पूर्व डीजीपी को कोई निजी हानि नहीं हुई है। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।
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