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फैसला
Updated Thu, 09 Aug 2018 10:12 PM IST
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हत्या के दोषी पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास
35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
संगरूर। अतिरिक्त सेशन जज जेएस महरोक की अदालत ने हत्या मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में तीन महिलाओं को बरी कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक 10 अक्तूबर 2016 को सुरजीत सिंह ने अपने दो पुत्रों कर्मजीत सिंह और सुखविंदर सिंह निवासी शेरपुर के साथ मिलकर रंजिश के चलते हरकृष्ण सिंह उर्फ राजू की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी थी। इस पर थाना शेरपुर में उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में नामजद तीन महिलाओं महिंदर कौर, हरपाल कौर और सरबजीत कौर को बरी कर दिया गया है।
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35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
संगरूर। अतिरिक्त सेशन जज जेएस महरोक की अदालत ने हत्या मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में तीन महिलाओं को बरी कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक 10 अक्तूबर 2016 को सुरजीत सिंह ने अपने दो पुत्रों कर्मजीत सिंह और सुखविंदर सिंह निवासी शेरपुर के साथ मिलकर रंजिश के चलते हरकृष्ण सिंह उर्फ राजू की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी थी। इस पर थाना शेरपुर में उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में नामजद तीन महिलाओं महिंदर कौर, हरपाल कौर और सरबजीत कौर को बरी कर दिया गया है।
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