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प्रति एकड़ 110 किलो से ज्यादा यूरिया इस्तेमाल पर पाबंदी
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पंजाब में किसान गेहूं और धान की फसल के अलावा अन्य फसलों की बिजाई में यूरिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक है। इसीलिए पर्यावरण और सेहत को बरकरार रखने के लिए यूरिया का अधिक इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने यूरिया का अधिक इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एडीसी राजदीप कौर ने दी है।
एडीसी ने बताया कि पर्यावरण व सेहत को बरकरार रखने के लिए यूरिया का कम से कम इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि यूरिया भी दूसरे केमिकल उत्पादों की तरह ही है, जिसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार की तरफ से यूरिया के इस्तेमाल की सीमा निर्धारित की गई है। प्रति एकड़ 110 किलो यूरिया का ही इस्तेमाल हो सकता है और इससे ज्यादा इस्तेमाल वर्जित है। अधिक इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जा सकती है। कुछ केसों में यह सामने आया है कि कई किसान अपने साथी किसानों के लिए या फिर कोआपरेटिव सोसाइटियों के लिए भी यूरिया की ज्यादा तादाद में खरीद कर रहे हैं, जोकि गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान सिर्फ अपनी फसल के लिए ही यूरिया खरीद सकता है, इसलिए अगर कोई किसान भारी तादाद में यूरिया खरीदता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एडीसी ने कहा कि कई किसानों ने यह शिकायत की है कि उनके यूरिया खरीद बिल में गड़बड़ी पाई गई है क्योंकि जितनी तादाद उन्होंने खरीदी थी, उससे ज्यादा मात्रा उनके बिल में जोड़ दी गई। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए एडीसी ने कहा कि कई डीलर अपनी अनाधिकृत सेल को ऐडजस्ट करने के लिए किसानों के बिल में ज्यादा मात्रा जोड़ देते हैं, क्योंकि किसान अपने बिल की जांच नहीं करते। इसलिए उन्होंने किसानों को अपनी खरीद बिल की जांच करने के लिए कहा, साथ ही आह्वान किया कि अगर कोई गड़बड़ी या खामी नजर आती है तो तत्काल संबंधित विभाग को इस बारे में सूचित करें।
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एडीसी ने बताया कि पर्यावरण व सेहत को बरकरार रखने के लिए यूरिया का कम से कम इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि यूरिया भी दूसरे केमिकल उत्पादों की तरह ही है, जिसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार की तरफ से यूरिया के इस्तेमाल की सीमा निर्धारित की गई है। प्रति एकड़ 110 किलो यूरिया का ही इस्तेमाल हो सकता है और इससे ज्यादा इस्तेमाल वर्जित है। अधिक इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जा सकती है। कुछ केसों में यह सामने आया है कि कई किसान अपने साथी किसानों के लिए या फिर कोआपरेटिव सोसाइटियों के लिए भी यूरिया की ज्यादा तादाद में खरीद कर रहे हैं, जोकि गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान सिर्फ अपनी फसल के लिए ही यूरिया खरीद सकता है, इसलिए अगर कोई किसान भारी तादाद में यूरिया खरीदता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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एडीसी ने कहा कि कई किसानों ने यह शिकायत की है कि उनके यूरिया खरीद बिल में गड़बड़ी पाई गई है क्योंकि जितनी तादाद उन्होंने खरीदी थी, उससे ज्यादा मात्रा उनके बिल में जोड़ दी गई। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए एडीसी ने कहा कि कई डीलर अपनी अनाधिकृत सेल को ऐडजस्ट करने के लिए किसानों के बिल में ज्यादा मात्रा जोड़ देते हैं, क्योंकि किसान अपने बिल की जांच नहीं करते। इसलिए उन्होंने किसानों को अपनी खरीद बिल की जांच करने के लिए कहा, साथ ही आह्वान किया कि अगर कोई गड़बड़ी या खामी नजर आती है तो तत्काल संबंधित विभाग को इस बारे में सूचित करें।
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