फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Registration is mandatory for organizations involved in child welfare.

Jalandhar News: बच्चों के कल्याण से जुड़े संगठनों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Wed, 17 Dec 2025 06:45 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 06:45 PM IST
विज्ञापन
Registration is mandatory for organizations involved in child welfare.
पटियाला। पटियाला जिले में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी शाइना कपूर ने बताया कि ऐसे संगठन जो बच्चों को सुरक्षा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कपूर ने बताया कि अगर कोई संस्थान रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के धारा 42 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed