फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Lifetime imprisonment in wife's murder case in Hoshiarpur

पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Tue, 27 Aug 2019 10:18 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 27 Aug 2019 10:18 PM IST
विज्ञापन
Lifetime imprisonment in wife's murder case in Hoshiarpur
पत्नी के चरित्र पर शक के चलते गला घोंटकर उसकी हत्या करने के ढाई साल पुराने मामले में सचिन निवासी शास्त्री नगर, थाना जैथरा, जिला एटा (यू.पी.) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी वारदात के वक्त मोहल्ला फतेहगढ़ होशियारपुर में रहता था। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को और 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन

यूपी का मूल निवासी रिक्शा चालक सचिन अपनी पत्नी राखी और दो बच्चों के साथ मोहल्ला फतेहगढ़ में रहता था। उसे अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंधों का शक था। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। 18 अप्रैल 2017 की रात दोनों में काफी झगड़ा हुआ तो जालंधर में रहने वाले राखी के घर वालों को बुलवाया गया। पुलिस को दिए बयान में राखी के भाई राजू ने कहा था कि अगले दिन जब वे होशियारपुर पहुंचे तो देखा कि सचिन राखी का गला घोंट रहा था और उन्हें देखकर भाग गया। इस दौरान राखी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सचिन के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार शाम अदालत ने सचिन को उम्रकैद की सजा सुनाई और पुलिस उसे लेकर अदालत से बाहर बख्शीखाने की तरफ ले जा रही थी। इस दौरान पुलिस कर्मी सचिन को हथकड़ी लगाने लगा तो सचिन ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और भाग निकला। उसे भागता देख पुलिस कर्मी सन्न रह गए और तुरंत हरकत में आते हुए उसका पीछा किया और रेलवे रोड पर से सचिन को काबू कर लिया। बाद में पुलिस उसे जेल ले गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed