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Jalandhar: जालंधर प्रशासन ने रद्द किए 538 शस्त्र लाइसेंस, गन कल्चर को खत्म करने की कवायद
Fri, 17 Mar 2023 02:29 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 17 Mar 2023 02:29 PM IST
सार
लाइसेंस धारकों की मृत्यु के कारण कुल 101 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसी तरह 25 मामलों में धारक देश छोड़कर विदेश में बस गए थे। उन्होंने कहा कि 50 मामलों में पुन: सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई।
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जालंधर में शस्त्र लाइसेंस रद्द
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
जालंधर में गन कल्चर के खिलाफ नकेल कसते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने शुक्रवार को 538 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। यह कार्रवाई आए दिन हो रहे गोलीकांड, निगेटिव पुलिस रिपोर्ट और विदेशों में बसे लोगों के नाम पर चल रहे लाइसेंसों की रिपोर्ट पर की गई। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रशासन ने व्यक्तियों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा की थी, जिसके बाद इन लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इन 538 लाइसेंसों में से 362 को नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट के कारण निलंबित कर दिया गया जबकि शेष 176 को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया।
लाइसेंस धारकों की मृत्यु के कारण कुल 101 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसी तरह 25 मामलों में धारक देश छोड़कर विदेश में बस गए थे। उन्होंने कहा कि 50 मामलों में पुन: सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ऐसे मामलों में रिपोर्ट किए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में करीब 391 लाइसेंस निलंबित किए थे और लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि बंदूक रखने के लिए नियमों का पालन करना होगा और इन मानदंडों के किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि चूंकि सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या अन्य किसी कार्यक्रम में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर राज्यव्यापी प्रतिबंध है, इसलिए आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में औचक चेकिंग की जाएगी।
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लाइसेंस धारकों की मृत्यु के कारण कुल 101 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसी तरह 25 मामलों में धारक देश छोड़कर विदेश में बस गए थे। उन्होंने कहा कि 50 मामलों में पुन: सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ऐसे मामलों में रिपोर्ट किए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में करीब 391 लाइसेंस निलंबित किए थे और लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि बंदूक रखने के लिए नियमों का पालन करना होगा और इन मानदंडों के किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि चूंकि सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या अन्य किसी कार्यक्रम में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर राज्यव्यापी प्रतिबंध है, इसलिए आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में औचक चेकिंग की जाएगी।