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बहू के कत्ल के दोषी ससुर को उम्रकैद

Mon, 05 Sep 2016 08:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर Updated Mon, 05 Sep 2016 08:42 PM IST
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अदालत - फोटो : demo
जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने बहू के कत्ल के आरोपी ससुर को उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हरियाणा के गांव कालियांवाली (सिरसा) निवासी लखविंदर कौर का विवाह गांव बादल जिला मुक्तसर निवासी तरसेम सिंह के साथ हुआ था।
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शादी के बाद ससुर हरदेव सिंह अक्सर शराब पीकर बहू लखविंदर कौर से मारपीट करता था। यही नहीं उसके साथ गाली गलौच भी करता था। 6 अगस्त 2014 को हरदेव शराब के नशे में था। इस दौरान वह लखविंदर कौर के साथ झगड़ने लगा तो लखविंदर ने अपने भाई गुरतेज सिंह को फोन कर मामले की जानकारी दी।
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गुरतेज अपने चाचा किक्कर सिंह को साथ लेकर जब लखविंदर के ससुराल पहुंचा तो हरदेव सिंह उसकी बहन पर कुल्हाड़ी से वार करने जा रहा था। उनके देखते ही हरदेव सिंह ने कुल्हाड़ी लखविंदर के सिर पर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बारे में थाना लंबी पुलिस ने हरदेव के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत के हवाले कर दिया था।
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पुलिस की ओर से पेश सबूतों और जिला अटार्नी मनोहर सिंह बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने हरदेव सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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