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पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करवाना एनआरआई को पड़ा महंगा

Sun, 10 Feb 2019 10:28 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sun, 10 Feb 2019 10:28 PM IST
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पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करवाना एनआरआई को पड़ा महंगा
तलाक दिए बिना की दूसरी शादी
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थाना एनआरआई में आरोपी पति के खिलाफ के दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
कपूरथला। पहली पत्नी को दहेज के लिए परेशान करना और बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करना एनआरआई को महंगा पड़ गया। पहली पत्नी की शिकायत पर थाना एनआरआई में आरोपी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया गया है।
गांव सैदो भुलाणा निवासी एक महिला ने आईजी एनआरआई विंग को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी शादी 25 जनवरी 2015 को दविंदर सिंह पुत्र ऊधम सिंह निवासी गांव भंडाल बेट के साथ हुई थी। शादी के ससुराल वालों ने उसे और दहेज लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी एक बेटी हुई। इसी दौरान उसे कम दहेज लाने के बहाने 17 मई 2017 को घर से बाहर निकाल दिया उसने जब थाना सुल्तानपुर लोधी में शिकायत की तो उसके पति ने उसे 3500 रुपये महीना लिखित तौर पर देने की बात मानी। एक महीने देने के बाद फिर कभी भी उसे खर्चा नहीं दिया गया।
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25 जुलाई 2018 को कपूरथला अदालत ने भी उसके हक में फैसला सुनाया। इसके बावजूद उसका पति ने वापस भारत आकर उसकी सहमति के बिना किसी महिला से दूसरा विवाह कर लिया। जिसकी मैरिज रजिस्टर की कापी भी अपनी शिकायत के साथ लगाई है। आईजी एनआरआई विंगने जांच का जिम्मा एसएचओ एनआरआई थाना कपूरथला बलविंदर सिंह भुल्लर को सौंपा। उन्होंने जांच के दौरान आरोपी दविंदर सिंह के खिलाफ लगे सभी आरोप सही पाए। इस पर आरोपी दविंदर सिंह के खिलाफ थाना एनआरआई में मामला दर्ज कर लिया गया है।
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