फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने युवती को अगवा करने वाले छह आरोपियों पर किया परचा

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने युवती को अगवा करने वाले छह आरोपियों पर किया परचा

Sat, 24 Jun 2017 10:19 PM IST
Updated Sat, 24 Jun 2017 10:19 PM IST
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने युवती को अगवा करने वाले छह आरोपियों पर किया परचा
युवती को अगवा किया, छह के खिलाफ केस
विज्ञापन

फिरोजपुर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उन्नीस साल की युवती को अगवा करने वाले आरोपियों के खिलाफ पांच माह बाद परचा दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने बेटी के अगवा की शिकायत दी थी। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर थाना कैंट पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अगवा युवती के परिजनों ने बीस जनवरी 2017 को चीफ एंड जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ को प्रार्थना दिया कि उनकी उन्नीस साल की बेटी को छह आरोपियों ने अगवा कर कहीं छिपा रखा है। बेटी का कोई सुराग नहीं लग रहा है। उन्होंने भी बेटी की बहुत तलाश की लेकिन कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने भी उनका कोई सहयोग नहीं दिया।
विज्ञापन

पीड़ित परिवार की गुहार पर हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के आदेश दिए। थाना कैंट पुलिस ने युवती को अगवा करने के आरोपी प्रिंस पुत्र सुभाष शर्मा वासी खेड़ा दोना कपूरथला, किरणदीप सिंह, राजबिंदर सिंह वासी खेड़ा दोना कपूरथला, रजनी वासी सतिया वाला, सोनिया वासी गवाल टोली फिरोजपुर कैंट व लाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है सभी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तार के लिए छापामारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed