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पति की हत्या में पत्नी के खिलाफ केस
अमर उजाला, होशियारपुर
Updated Sun, 20 Oct 2013 09:59 PM IST
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दसूहा पुलिस ने एक महिला को उसके पति की हत्या में नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। इस संबंध में मृतक के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक दसूहा तहसील के गांव गजरेली निवासी लखविंदर सिंह पुत्र केवल सिंह ने इस संबंध में दसूहा पुलिस को शिकायत की थी।
अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके भाई चरणजीत उर्फ चरनू ने टांडा क्षेत्र में गांव मोहां की निवासी संदीप कौर से शादी एक साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि कुछ छह महीने पहले चरनू ने घर छोड़ दिया था और वह कभी कभी घर आता था।
15 अक्तूबर की रात चरनू ने उन्हें फोन किया था कि वह अगले दिन घर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। 17 अक्तूबर को चरनू का शव गांव भूषां में पड़ी होने की खबर मिली।
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गांव के सरपंच अवतार सिंह के साथ वह वहां गए तो देखा कि चरनू के कान और नाक से खून बहकर जम गया था। उसके शरीर पर घाव का कोई निशान नहीं था।
लखविंदर का कहना है कि उन्हें शक है कि चरनू को कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर में संदीप कौर ने मार डाला है और सबूत नष्ट करने के लिए शव फेंक दिया। पुलिस ने संदीप कौर के खिलाफ धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक दसूहा तहसील के गांव गजरेली निवासी लखविंदर सिंह पुत्र केवल सिंह ने इस संबंध में दसूहा पुलिस को शिकायत की थी।
अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके भाई चरणजीत उर्फ चरनू ने टांडा क्षेत्र में गांव मोहां की निवासी संदीप कौर से शादी एक साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि कुछ छह महीने पहले चरनू ने घर छोड़ दिया था और वह कभी कभी घर आता था।
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15 अक्तूबर की रात चरनू ने उन्हें फोन किया था कि वह अगले दिन घर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। 17 अक्तूबर को चरनू का शव गांव भूषां में पड़ी होने की खबर मिली।
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गांव के सरपंच अवतार सिंह के साथ वह वहां गए तो देखा कि चरनू के कान और नाक से खून बहकर जम गया था। उसके शरीर पर घाव का कोई निशान नहीं था।
लखविंदर का कहना है कि उन्हें शक है कि चरनू को कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर में संदीप कौर ने मार डाला है और सबूत नष्ट करने के लिए शव फेंक दिया। पुलिस ने संदीप कौर के खिलाफ धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।