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‘विज्ञापन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी’

Thu, 28 Dec 2017 10:18 PM IST
Updated Thu, 28 Dec 2017 10:18 PM IST
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‘विज्ञापन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी’
‘विज्ञापन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी’
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जालंधर। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर भविष्य में ट्रेवल एजेंटों को किसी भी तरह से विज्ञापन करवाने पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करवाना जरूरी होगा। वीरवार को हुई बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि टीवी, प्रिंट, दीवारों और वाहनों पर विज्ञापन करने वाले ट्रेवल एजेंटों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दर्ज करना होगा। नियम की पालना न करने वाले लोगों पर बनती कानूनी कार्रवाई होगी। डीसी ने मीडिया से भी सहयोग की मांग करते कहा कि ट्रेवल एजेंटों से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दर्ज करें।
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