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अवैध कब्जा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 15 Jan 2014 01:15 AM IST
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पंजाब में अवैध कब्जों के मामले राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दाखिल एसएलपी पर अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है।
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उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह के पैनल के हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।
यही वजह है कि अवैध अतिक्रमण के मामलों में रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित बेंच ने पंजाब सरकार के हलफनामे को रिकार्ड में लेकर सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की आगामी सुनवाई 27 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले पर पंजाब सरकार के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ तो सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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दूसरी तरफ जस्टिस कुलदीप सिंह के पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कमेटी भी गठित की है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए निर्देश जारी किए थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि था कि अगर सरकार पैनल की सिफारिशों को लागू कर रही है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस लेना चाहिए। चूंकि इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जांच ट्रिब्यूनल गठित किया था।