फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   NIA files charge-sheet in cross-border arms smuggling case in Punjab

Punjab: एनआईए ने पंजाब में सीमा पार हथियार तस्करी मामले में चार्जशीट दाखिल की

Sun, 12 Nov 2023 03:31 PM IST
भूपेंद्र सिंह पीटीआई, अमृतसर
पीटीआई, अमृतसर Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 12 Nov 2023 03:31 PM IST
सार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक व्यक्ति के खिलाफ सीमा पर हथियारों की तस्करी से जुड़े एक मामले में चार्जशीट दायर की है।

विज्ञापन
NIA files charge-sheet in cross-border arms smuggling case in Punjab
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की सीमा पार तस्करी से जुड़े मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी है।

विज्ञापन


संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मलकीत सिंह उर्फ पिस्टल के खिलाफ आरोप पत्र पंजाब के मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत में दायर किया गया था। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों द्वारा एक भगताना-बोहरवाला गांव के दाह संस्कार ग्राउंड से ऑस्ट्रिया निर्मित पांच पिस्तौल, 10 मैगजीन और 91 जिंदा कारतूस सहित आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद की जब्ती के बाद 24 मार्च को बटाला के डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


8 अगस्त को एनआईए ने शस्त्र अधिनियम, विमान अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला फिर से दर्ज किया। अधिकारी ने कहा कि जांच में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के सदस्यों और पाकिस्तान स्थित व्यक्तियों के बीच संबंधों का पता चला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


"इस आतंकी नेटवर्क में पहचाने गए आरोपियों में मलकीत सिंह, तरनजोत सिंह उर्फ 'तन्ना' और गुरजीत सिंह उर्फ 'पा' शामिल हैं। इसके अलावा, यह पाया गया कि ये संचालक पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर रहमत अली पाकिस्तान स्थित केएलएफ और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे उर्फ 'बाबाजी' और रणजोत सिंह राणा उर्फ' के साथ सीधे संपर्क में थे।


अधिकारी ने कहा कि केएलएफ और आईएसवाईएफ दोनों को कानून प्रवर्तन कर्मियों पर उनके सुनियोजित सशस्त्र हमलों के साथ-साथ आपराधिक धमकी, हत्या, जबरन वसूली, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed