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पंजाब: गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, डॉ. अशोक से रंगदारी मांगने का मामला

Wed, 28 Sep 2022 06:22 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 28 Sep 2022 06:22 PM IST
सार

पुलिस ने डा. अशोक महाजन से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश  किया था। तरनतारन के मामले में जग्गू को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस बैरंग लौटी।

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Amritsar court sends gangster Jaggu Bhagwanpuria to 14-day judicial custody
जग्गू भगवानपुरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अमृतसर की अदालत ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डा. अशोक महाजन से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सिविल लाइन की पुलिस बुधवार को उसे भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश करने पहुंची थी।

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वहीं जग्गू को गिरफ्तार करने पहुंची तरनतारन की पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। अदालत में पेश करने के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी अमोलकदीप सिंह ने भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर जग्गू को केंद्रीय जेल फताहपुर में बंद करवा दिया।
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सिविल लाइन थाने की पुलिस गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को 22 सितंबर को मोहाली की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर लेकर आई थी। आरोपी को उसी दिन देर शाम अदालत में पेश करने के बाद न्यायाधीश ने गैंगस्टर जग्गू को 28 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था।


अब बुधवार को जग्गू का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को एक बार फिर अदालत में पेश किया। पुलिस ने डा. अशोक महाजन से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपों में जग्गू के खिलाफ 19 अक्तूबर 2021 को आपराधिक मामला दर्ज किया था। 


वहीं दूसरी तरफ जग्गू को अदालत में पेश किए जाने से पहले ही तरनतारन की एक पुलिस टीम उसे तरनतारन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार करने पहुंच गई। लेकिन अदालत में गैंगस्टर जग्गू को गिरफ्तार किए जाने संबंधी कोई ठोस तथ्य पेश नहीं सकी तो न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह खुद भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को केंद्रीय जेल में बंद करवाने पहुंचे।

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