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सड़क हादसा समझी गई मौत निकली हत्या: 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो दोषियों को आजीवन कारावास
Thu, 03 Sep 2026 04:42 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगढ़ साहिब
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगढ़ साहिब
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:42 PM IST
सार
पुलिस जांच के अनुसार दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद मामले की कड़ियां जुड़ती चली गईं और हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश का खुलासा हुआ।
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अमनदीप सिंह, मृतक
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
सितंबर 2019 में हुए 28 वर्षीय अमनदीप सिंह के चर्चित कत्ल के मामले में फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने करीब सात साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में मृतक के मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह निवासी गांव लुहार माजरा और उसके साथी गुरदीप सिंह निवासी नंदपुर कलौड़ को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्षतिग्रस्त बाइक देख सड़क हादसा समझी गई थी घटना
मृतक पक्ष की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुलकरण सिंह संधू ने बताया कि 18 सितंबर 2019 की रात मारवा रोड पर अमनदीप सिंह की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी। शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए थाना बस्सी पठाणा पुलिस ने इसे सड़क हादसा मानकर मामला दर्ज किया था। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली जांच की दिशा
मामले में उस समय मोड़ आया जब अमनदीप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के कोण से शुरू की और कई पहलुओं पर गहन पड़ताल की।
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पूछताछ में सामने आई हत्या की कहानी
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह और उसके साथी गुरदीप सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस जांच के अनुसार दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद मामले की कड़ियां जुड़ती चली गईं और हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश का खुलासा हुआ।
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क्षतिग्रस्त बाइक देख सड़क हादसा समझी गई थी घटना
मृतक पक्ष की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुलकरण सिंह संधू ने बताया कि 18 सितंबर 2019 की रात मारवा रोड पर अमनदीप सिंह की बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी। शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए थाना बस्सी पठाणा पुलिस ने इसे सड़क हादसा मानकर मामला दर्ज किया था। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली जांच की दिशा
मामले में उस समय मोड़ आया जब अमनदीप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के कोण से शुरू की और कई पहलुओं पर गहन पड़ताल की।
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पूछताछ में सामने आई हत्या की कहानी
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह और उसके साथी गुरदीप सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस जांच के अनुसार दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद मामले की कड़ियां जुड़ती चली गईं और हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश का खुलासा हुआ।
बहन के रिश्ते को लेकर था विवाद
अभियोजन पक्ष के अनुसार जसप्रीत सिंह ने अमनदीप सिंह की बहन का रिश्ता कहीं करवाया था, लेकिन बाद में उस रिश्ते में अनबन हो गई। अमनदीप सिंह इस बात को लेकर अपने मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह को अक्सर ताना देता था कि उसने गलत जगह रिश्ता करवाया है।आरोप है कि घटना वाले दिन भी अमनदीप इसी बात को लेकर जसप्रीत के पास गया था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश के तहत पहले उसकी बाइक क्षतिग्रस्त की और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई सामने ला दी।
गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए। इन सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने जसप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह को हत्या का दोषी करार दिया।
बुधवार को अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर मामले में फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले से करीब सात साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में मृतक परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जसप्रीत सिंह ने अमनदीप सिंह की बहन का रिश्ता कहीं करवाया था, लेकिन बाद में उस रिश्ते में अनबन हो गई। अमनदीप सिंह इस बात को लेकर अपने मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह को अक्सर ताना देता था कि उसने गलत जगह रिश्ता करवाया है।आरोप है कि घटना वाले दिन भी अमनदीप इसी बात को लेकर जसप्रीत के पास गया था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश के तहत पहले उसकी बाइक क्षतिग्रस्त की और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई सामने ला दी।
गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए। इन सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने जसप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह को हत्या का दोषी करार दिया।
बुधवार को अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर मामले में फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले से करीब सात साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में मृतक परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।