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पंजाब: खुले में कचरा फेंकने वाले हो जाएं सावधान, मिल सकती है ये सजा; कूड़ा उठान के शुल्क भी हुए तय
Wed, 09 Sep 2026 11:43 PM IST
शाहिल शर्मा
राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़
राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:43 PM IST
सार
स्थानीय निकाय विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन बाइलॉज जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक बाइलॉज का उल्लंघन करने पर लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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खुले में कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। सड़क पर कचरा फेंकने या घर में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना जमा नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। इसके तहत सड़क पर झाड़ू लगाने या दीवारों की सफाई की सजा दी जा सकती है।
स्थानीय निकाय विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन बाइलॉज जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक बाइलॉज का उल्लंघन करने पर लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति को एक घंटे तक सड़क या दीवार की सफाई करनी पड़ सकती है। सरकार की सख्ती के बावजूद खुले में कचरा फेंकने और घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी को देखते हुए जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
नियमों के तहत कॉलोनियों के घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। 50 से 500 वर्ग मीटर तक के घरों पर भी एक हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है। इन दोनों श्रेणियों के घरों से खुले या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। खाने-पीने की दुकानों मिठाई की दुकानों कॉफी हाउस और कैंटीन से खुले में कचरा फेंकने पर तीन हजार रुपये जुर्माना होगा। शराब के ठेके पर 10 हजार रुपये जबकि ब्यूटी पार्लर और सैलून पर चार से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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स्थानीय निकाय विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन बाइलॉज जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक बाइलॉज का उल्लंघन करने पर लगाए गए जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति को एक घंटे तक सड़क या दीवार की सफाई करनी पड़ सकती है। सरकार की सख्ती के बावजूद खुले में कचरा फेंकने और घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी को देखते हुए जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
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नियमों के तहत कॉलोनियों के घरों में कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। 50 से 500 वर्ग मीटर तक के घरों पर भी एक हजार रुपये जुर्माना तय किया गया है। इन दोनों श्रेणियों के घरों से खुले या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। खाने-पीने की दुकानों मिठाई की दुकानों कॉफी हाउस और कैंटीन से खुले में कचरा फेंकने पर तीन हजार रुपये जुर्माना होगा। शराब के ठेके पर 10 हजार रुपये जबकि ब्यूटी पार्लर और सैलून पर चार से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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कचरा उठाने का शुल्क भी तय
निकाय विभाग ने घरों से कचरा उठाने का मासिक शुल्क भी तय कर दिया है। कॉलोनियों के घरों से 20 रुपये लिए जाएंगे। 50 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले घरों के लिए 50 रुपये और 100 से 200 वर्ग मीटर के लिए 100 रुपये शुल्क होगा। 201 से 500 वर्ग मीटर तक के घरों से 150 रुपये जबकि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों से 200 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा।
बिना अनुमति नहीं हो सकेगा कार्यक्रम
बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक लोगों की सभा या कार्यक्रम के लिए स्थानीय निकाय या संबंधित एजेंसी से कम से कम तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजक को कचरे का अलग-अलग संग्रह कर उसे अधिकृत कचरा जुटाने वाली एजेंसी को सौंपना होगा। कार्यक्रम के कचरे का निपटान तय प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। सफाई संग्रहण और परिवहन के लिए निकाय की सेवा लेने पर निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।
निकाय विभाग ने घरों से कचरा उठाने का मासिक शुल्क भी तय कर दिया है। कॉलोनियों के घरों से 20 रुपये लिए जाएंगे। 50 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले घरों के लिए 50 रुपये और 100 से 200 वर्ग मीटर के लिए 100 रुपये शुल्क होगा। 201 से 500 वर्ग मीटर तक के घरों से 150 रुपये जबकि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों से 200 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा।
बिना अनुमति नहीं हो सकेगा कार्यक्रम
बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक लोगों की सभा या कार्यक्रम के लिए स्थानीय निकाय या संबंधित एजेंसी से कम से कम तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजक को कचरे का अलग-अलग संग्रह कर उसे अधिकृत कचरा जुटाने वाली एजेंसी को सौंपना होगा। कार्यक्रम के कचरे का निपटान तय प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। सफाई संग्रहण और परिवहन के लिए निकाय की सेवा लेने पर निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।