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पंजाब में प्रॉपर्टी मालिकों को राहत: तीन महीने की एमनेस्टी स्कीम शुरू , 30 जून तक उठा सकेंगे फायदा

Sat, 01 Mar 2025 12:54 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 01 Mar 2025 12:54 PM IST
सार

इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत गैर-निर्माण खर्च 50 प्रतिशत तक माफ कर दिए गए हैं।

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Relief to property owners in Punjab Three-month amnesty scheme started
सीएम भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला/फाइल

विस्तार

पंजाब सरकार की तरफ से शनिवार से उन प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एमनेस्टी स्कीम की शुरुआत कर दी गई, जिन्होंने आवंटित भूमि को लेकर अपनी किस्तों का भुगतान या अलॉटमेंट के बाद तय समय में निर्माण नहीं किया है।
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प्रॉपर्टी मालिक 30 जून तक इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। पिछले महीने मंत्रिमंडल की बैठक में डिफॉल्टर आवंटियों के लिए माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को भी मंजूरी दी गई थी। शनिवार को इसकी शुरुआत कर दी गई। 
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इनमें वे आवंटी शामिल हैं, जो पुडा और अन्य संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से उन्हें आवंटित किए गए प्लॉट/भूमि के पैसे जमा नहीं करा सके। इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत गैर-निर्माण खर्च 50 प्रतिशत तक माफ कर दिए गए हैं और आईटी सिटी, एसएएस नगर में आवंटित किए गए संस्थागत स्थानों/अस्पतालों के लिए प्लॉट/औद्योगिक प्लॉट या विकास प्राधिकरणों की किसी अन्य योजना के मामले में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस लगेगी और आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि दी जाएगी।
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