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पंजाब के नगर निकाय चुनाव जल्द: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अधिसूचना व आठ सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश
Tue, 12 Nov 2024 08:11 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 12 Nov 2024 08:11 AM IST
सार
मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब की 42 नगर परिषद का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। कुछ का कार्यकाल खत्म हुए तो दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण विकास कार्य रुके हैं।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
पंजाब में पिछले लंबे समय से लटक रहे नगर निकाय चुनाव अब जल्द होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 15 दिन के अंदर चुनाव की अधिसूचना और अगले आठ सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। आदेश में कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी थी।
मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब की 42 नगर परिषद का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। कुछ का कार्यकाल खत्म हुए तो दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण विकास कार्य रुके हैं।
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राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। आदेश में कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी थी।
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मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब की 42 नगर परिषद का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। कुछ का कार्यकाल खत्म हुए तो दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण विकास कार्य रुके हैं।
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