फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   One year ban on analog paneer in Punjab Action taken after 43% of samples failed

पंजाब में एनालॉग पनीर पर एक साल की रोक: 43 फीसदी सैंपल फेल होने के बाद एक्शन, खरीद के रिकॉर्ड की होगी जांच

Fri, 28 Aug 2026 12:53 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 28 Aug 2026 12:53 PM IST
सार

सरकार के सामने कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बाजार में बेचे जाने की शिकायतें मिली थीं। आदेश के बाद इसे खुले में या पैक करके बेचना भी प्रतिबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

विज्ञापन
One year ban on analog paneer in Punjab Action taken after 43% of samples failed
paneer - फोटो : AI Generated

विस्तार

पंजाब में पनीर के 43 फीसदी सैंपल फेल पाए जाने के बाद सरकार ने एनालॉग (नॉन-डेयरी) पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। 
विज्ञापन


यह पनीर असली दूध के बजाय वनस्पति तेल, मिल्क पाउडर, स्टार्च और केमिकल पदार्थों से तैयार किया जाता है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत यह प्रतिबंध लगाया है।
विज्ञापन


सरकार के सामने कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बाजार में बेचे जाने की शिकायतें मिली थीं। आदेश के बाद इसे खुले में या पैक करके बेचना भी प्रतिबंध का उल्लंघन माना जाएगा। कारोबारी और दुकानदार किसी भी स्तर पर इसका उत्पादन या कारोबार नहीं कर सकेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और अन्य खान-पान संस्थानों में भी जांच करेगा। इनके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे कि वे पनीर कहां से खरीद रहे हैं। पनीर के सैंपल भी लिए जाएंगे। इसके अलावा डेयरी यूनिट, पनीर बनाने वाली इकाइयों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की भी जांच की जाएगी।

2340 सैंपल में 1027 फेल, 589 केस दर्ज
पिछले साल विभाग ने पनीर को लेकर विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान 2340 सैंपल लिए गए, जिनमें 1027 फेल पाए गए। इन मामलों में कुल 589 केस दर्ज किए गए। जांच के दौरान पनीर में हानिकारक केमिकल के इस्तेमाल की बात भी सामने आई थी।


उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
विभाग के अनुसार, प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई कारोबारी या दुकानदार एनालॉग पनीर का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू कराने और समय-समय पर जांच अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed