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आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार: 12 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, दो दिन बाद सजा
Wed, 10 Sep 2025 02:55 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 10 Sep 2025 02:55 PM IST
सार
चार मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में कुछ टैक्सी चालकों ने एक अनुसूचित परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध पर उसके साथ मारपीट की गई थी। आरोपियों में मनजिंदर सिंह लालपुरा का नाम भी शामिल था।
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छेड़छाड़ मामले में आप विधायक दोषी करार
- फोटो : संवाद
विस्तार
लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले पर 12 वर्ष बाद एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इन सभी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
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पंजाब के जिला तरनतारन के अंतर्गत आते गांव से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़की अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चार मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।
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एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डा. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया। जिसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा (अब खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा) को एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर मारपीट की थी।
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पंजाब के जिला तरनतारन के अंतर्गत आते गांव से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़की अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चार मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।
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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकार्ड कर लिया था। अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। मामला मीडिया में काफी उछला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई।एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डा. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया। जिसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा (अब खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा) को एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर मारपीट की थी।