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प्रेमिका के पिता-चाचा को उम्रकैद: बेटी के प्रेमी को दी थी खौफनाक मौत, मोगा अदालत ने हत्यारों को सुनाई सजा

Wed, 04 Feb 2026 05:48 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 04 Feb 2026 05:48 PM IST
सार

पंजाब के मोगा में युवती के पिता और चाचा ने बेटी के प्रेमी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोषियों ने उसे घर बुलाकर मार दिया था और लाश ठिकाने लगाने के लिए नहर किनारे फेंक दी थी। दोनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Father and uncle convicted of killing daughter boyfriend sentenced to life imprisonment in Moga crime news
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

लगभग तीन साल पुराने युवक की हत्या मामले में मोगा जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रेमिका के पिता और चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोगा के गांव वडूवाल निवासी रछपाल सिंह उर्फ साजन की हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद और 1.04 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में पिता गुरतेज सिंह और उसका भाई छिंदा सिंह है।  

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धर्मकोट पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार 2 अप्रैल 2023 को मृतक रछपाल सिंह के पिता जगसीर सिंह ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनका 20 वर्षीय बेटा रछपाल सिंह उर्फ साजन मजदूरी करता था और उसका गांव वडूवाल की ही रहने वाली कोमलप्रीत कौर के साथ उसका करीब डेढ़ साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों की दूरी मात्र 700 मीटर थी। लगभग छह महीने पहले लड़की के परिजनों को दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी मिलने के बाद विवाद हुआ था, जिसे पंचायत ने सुलझाते हुए दोनों को आगे न मिलने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद दोनों चोरी-छिपे मिलते थे। 
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शिकायत के अनुसार एक अप्रैल 2023 की रात को कोमलप्रीत कौर ने पारिवारिक दबाव के चलते रछपाल सिंह को अपने घर बुलाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, तो लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और डंडों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गुरतेज सिंह और छिंदा सिंह ने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर रछपाल सिंह के शव को गांव लोहगढ़ से निकलने वाली नहर के किनारे फेंक दिया। 
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जब रछपाल देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 2 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि गांव लोहगढ़ के पास नहर किनारे एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव रछपाल सिंह का निकला। शव के पास एक लकड़ी का टुकड़ा और रस्सी भी बरामद हुई। 


पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर प्रेमिका कोमलप्रीत कौर, पिता गुरतेज सिंह, चाचा छिंदा सिंह और रिश्तेदार दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत में चली सुनवाई के दौरान गुरतेज सिंह और उसके भाई छिंदा सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में दो आरोपी जुवेनाइल (नाबालिग) हैं, जिनका केस किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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