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'बहन होगी तेरी': एक्टर राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
Wed, 30 Jul 2025 09:41 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Wed, 30 Jul 2025 09:41 PM IST
सार
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। मामले में अभिनेता की तरफ से दायर याचिका पर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।
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राजकुमार राव
- फोटो : एक्स
विस्तार
धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की याचिका पर पंजाब पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी, जिसमें अभिनेता पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है।
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यह विवाद फिल्म बहन होगी तेरी के प्रमोशन के दौरान सामने आया था, जब फिल्म के निर्माता ने राजकुमार राव की भगवान शिव के रूप में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई थी। बीते दिनों जालंधर की अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
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याचिका में कहा गया है कि इस धारा के तहत अपराध तभी बनता है जब कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया हो और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से ऐसी कोई दुर्भावना या जानबूझकर हरकत नहीं की गई है। राजकुमार राव एक अभिनेता हैं और उन्होंने एक स्क्रिप्ट के अनुसार किरदार निभाया, जिसमें उनका पात्र एक जागरण मंडली में भगवान शिव का अभिनय करता है।
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यह धार्मिक आयोजन का हिस्सा था और किसी भी प्रकार की भावनाएं ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। फिल्म बहन होगी तेरी को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ने पास किया था। याचिका में तर्क दिया गया कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणित किया जाना यह दर्शाता है कि उसमें कोई आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली सामग्री नहीं है।
याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही जालंधर के पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने सौंपने का आदेश दिया है।