फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Two arrested for getting bail on forged documents, remand for three days

जाली दस्तावेजों पर जमानतें करवाने वाले दो गिरफ्तार, तीन दिन का रिमांड

Wed, 23 Mar 2022 10:51 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 10:51 PM IST
विज्ञापन
Two arrested for getting bail on forged documents, remand for three days
जाली कागजों के जरिये जमानत करवाने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त में और बरामद सामान। - फोटो : AMRITSAR
अमृतसर। सिविल लाइंस थाना की पुलिस ने कोर्ट कांप्लेक्स में जाली दस्तावेजों पर जमानत करवाने पहुंचे दो लोगों को काबू किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज करने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। सिविल लाइंस थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह काहलों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जाली दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में जमानतें करवाते हैं।
विज्ञापन

उन्हें सूचना मिली कि कबीर पार्क की गली नंबर 25 का कुलविंदर सिंह उर्फ राजू और हाल बाजार घंटा घर के पास रहने वाला सतनाम सिंह जाली दस्तावेजों के आधार पर किसी की जमानत करवाने पहुंचे हैं। पुलिस ने कोर्ट कांप्लेक्स के मुख्य द्वार पर चेकिंग बढ़ा दी। सूचना देने वाले की ओर से बताए हुलिए के मुताबिक दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
विज्ञापन

थाना प्रभारी काहलों ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से जाली आधार कार्ड और जाली जमाबंदियां भी बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिनों का पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जानेगी कि आरोपी कब से इस तरह जाली दस्तावेजों के आधार पर जाली जमानतें करवाने का काम कर रहे हैं। यह भी पता लगाया जाएगा कि अब तक वे लोग कितने लोगों की जाली दस्तावेजों के आधार पर जमानतें करवा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रद्द हो सकती हैं जमानतें
बता दें कि जाली आधार कार्ड और जमाबंदी के दस्तावेज लगा कर जमानतें हासिल करने वालों पर भी पुलिस का डंडा चल सकता है। क्योंकि जाली दस्तावेज लगा कर जमानत लेना भी अपराध है। जांच के दौरान पुलिस ऐसे आरोपियों का पता लगाएगी, जिन्होंने आरोपी कुलविंदर सिंह राजू और सतनाम सिंह के दस्तावेजों के साथ जमानतें ली हैं, ताकि इन्हें रद्द करवाया जा सके। वहीं इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह काहलों ने बताया कि यह आंकड़ा मिलने के बाद डीए लीगल की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed