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मरने तक जेल में रहेंगे दोषी: जन्मदिन की पार्टी... शराब पी, नशे में नाबालिग से घिनौनी हरकत, कोर्ट ने सुनाई सजा

Mon, 11 Aug 2025 07:45 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 11 Aug 2025 07:45 PM IST
सार

शराब के नशे में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान अनिल और सोहम के तौर पर हुई है। दोषियों को अमृतसर कोर्ट ने सजा सुनाई है। 

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Two accused of misdeed minor girl sentenced to life imprisonment in Amritsar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक ददुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए मरने तक कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में एक शादीशुदा व्यक्ति भी है, जिसने शराब के नशे में अपने साथी के साथ मिलकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। पंजाब के अमृतसर जिला अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाते हुए उनपर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान अनिल कुमार उर्फ बिल्ली और सोहम के तौर पर हुई है। दोषियों ने दो साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। 

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 दर्ज मामले के अनुसार साल 2023 में पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोनों दोषी अनिल और सोहम उसके मोहल्ले में ही रहते हैं। दोनों ने उसे बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया और इसके बाद बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत की जांच की और दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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थाना महिला पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन दोषी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली अपने चार दोस्तों के साथ अपने अपने घर पर मौजूद था। अनिल अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी मना रहा था। वह और उसके सबी दोस्त नशे की हालत में थे। पीड़िता उसी मोहल्ले में रहती थी। देर रात नींद न आने की वजह से वह अपने घर की छत पर खड़ी थी। इस दौरान दोषी अनिल ने उसे बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया। अनिल के घर पर उसका दोस्त सोहम भी था। इसके बाद दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सोमवार को दोनों दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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