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दहेज मांगने वाले पति, सास व ससुर को दो वर्ष कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
Updated Fri, 30 Oct 2015 08:43 PM IST
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एडिशनल सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने दहेज मांगने वाले पति, सास और ससुर को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
मुक्तसर की किरनदीप कौर की शादी 3 मार्च 2012 को अबोहर के गुरविंदर सिंह के साथ हुई थी। विवाह के दौरान लड़की पक्ष ने करीब तीस लाख रुपये खर्च किए, दहेज में वरना कार भी दी।
इसके बावजूद ससुरालियों की ओर से किरनदीप को और दहेज लाने को लेकर परेशान किया जाने लगा। उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी। यही नहीं ससुरालियों ने किरनदीप को घर से निकाल दिया।
किरनदीप के बयान पर अबोहर में पुलिस ने शिकायत दर्ज की, मगर आरोपी पुलिस कर्मी होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर किरनदीप ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की।
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एडिशनल सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने बाबू सिंह सिद्धू की दलीलों से सहमत होते हुए किरनदीप के पति गुरविंदर सिंह, सास गुरमीत कौर व ससुर सुखराज सिंह को धारा 406 के तहत छह महीने और धारा 498 अधीन दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही विवाह के समय दिया सामान भी वापस लौटाने के निर्देश दिए। यह सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मुक्तसर की किरनदीप कौर की शादी 3 मार्च 2012 को अबोहर के गुरविंदर सिंह के साथ हुई थी। विवाह के दौरान लड़की पक्ष ने करीब तीस लाख रुपये खर्च किए, दहेज में वरना कार भी दी।
इसके बावजूद ससुरालियों की ओर से किरनदीप को और दहेज लाने को लेकर परेशान किया जाने लगा। उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी। यही नहीं ससुरालियों ने किरनदीप को घर से निकाल दिया।
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किरनदीप के बयान पर अबोहर में पुलिस ने शिकायत दर्ज की, मगर आरोपी पुलिस कर्मी होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर किरनदीप ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की।
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एडिशनल सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने बाबू सिंह सिद्धू की दलीलों से सहमत होते हुए किरनदीप के पति गुरविंदर सिंह, सास गुरमीत कौर व ससुर सुखराज सिंह को धारा 406 के तहत छह महीने और धारा 498 अधीन दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही विवाह के समय दिया सामान भी वापस लौटाने के निर्देश दिए। यह सजाएं एक साथ चलेंगी।