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हादसा करने वाले कार चालक को पांच वर्ष कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
Updated Sat, 05 Dec 2015 09:51 PM IST
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अतिरिक्त सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने सड़क हादसे में बच्चे को कुचलने के मामले की सुनवाई करते हुए कार चालक मैकेनिक को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 52 हजार रुपये जुर्माना भरने का हुक्म दिया है।
नामदेव नगर मुक्तसर निवासी कृष्ण सिंह के पौत्र सुखलीन को 14 नवंबर 2013 को नहरी कालोनी मुक्तसर के निकट कार चालक मैकेनिक सतनाम सिंह ने कुचल दिया था।
सतनाम सिंह के पास यह कार ठीक होने आई थी। ठीक करने के बाद वह ट्रायल लेने के लिए कार चला रहा था। इस हादसे में मृतक बच्चे की मां समेत दो महिलाएं जख्मी हो गई थीं।
पीड़ित पक्ष के वकील फतेह सिंह संधू व सरकारी वकील मनोहर सिंह बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने सतनाम को धारा 304 ए के तहत दो वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का हुक्म दिया।
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जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसी तरह धारा 338 के तहत दो वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 337 के तहत एक वर्ष कैद व चार सौ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। सभी सजाएं एक के बाद एक करके चलेंगी।
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नामदेव नगर मुक्तसर निवासी कृष्ण सिंह के पौत्र सुखलीन को 14 नवंबर 2013 को नहरी कालोनी मुक्तसर के निकट कार चालक मैकेनिक सतनाम सिंह ने कुचल दिया था।
सतनाम सिंह के पास यह कार ठीक होने आई थी। ठीक करने के बाद वह ट्रायल लेने के लिए कार चला रहा था। इस हादसे में मृतक बच्चे की मां समेत दो महिलाएं जख्मी हो गई थीं।
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पीड़ित पक्ष के वकील फतेह सिंह संधू व सरकारी वकील मनोहर सिंह बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने सतनाम को धारा 304 ए के तहत दो वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का हुक्म दिया।
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जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसी तरह धारा 338 के तहत दो वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 337 के तहत एक वर्ष कैद व चार सौ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। सभी सजाएं एक के बाद एक करके चलेंगी।