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पूर्व पार्षद, पत्नी और पार्षद बेटी दोषी करार

Tue, 27 Mar 2018 10:32 PM IST
Updated Tue, 27 Mar 2018 10:32 PM IST
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पूर्व पार्षद, पत्नी और पार्षद बेटी दोषी करार
कांग्रस का पूर्व पार्षद, पत्नी और बेटी दोषी करार
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पठानकोट। कांग्रेस के पूर्व पार्षद, उसकी पत्नी और पार्षद बेटी पर चल रहे एक मारपीट के केस में आरोप सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने तीनों को छह महीने के प्रोबेशन पर भेज दिया है। पीड़िता द्वारा कोर्ट में लगाई गई गुहार के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पूर्व पार्षद रोशन लाल सोनी, उसकी पत्नी रंजीता और उनकी बेटी और वार्ड नं 14 से पार्षद सलोनिया को आईपीसी की धारा 323 और 452 के तहत आरोपी पाया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता पूजा निवासी गांधी मोहल्ला का आरोप है कि रोशन लाल सोनी ने साल 2013 में उसके पति को तत्कालीन नगर काउंसिल में नौकरी दिलवाने के लिए पचास हजार रुपये ऐंठे थे। लेकिन पैसे लेकर भी नौकरी नहीं लगवाई। इसके बाद जब उन्होनें रोशन लाल सोनी से पैसे वापस मांगे तो रोशन लाल सोनी पत्नी रंजीता और पार्षद बेटी सलोनिया को साथ लेकर उसके (पीड़िता के) घर में जबरन घुसे और रॉड आदि लेकर उसके साथ मारपीट की। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। पीड़िता पूजा के वकील अमनदीप गिल ने बताया कि तीनों आरोपियों पर आरोप साबित हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। वहीं रोशन लाल सोनी ने कहा कि उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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