{"_id":"6533651a5512580e3f070cc9","slug":"amritsar-court-sentenced-convict-of-abducting-minor-to-twenty-years-imprisonment-2023-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amritsar: शादी का झांसा देकर किया था नाबालिग का अपहरण, अदालत ने सुनाई बीस साल की कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amritsar: शादी का झांसा देकर किया था नाबालिग का अपहरण, अदालत ने सुनाई बीस साल की कैद की सजा
Sat, 21 Oct 2023 11:16 AM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 21 Oct 2023 11:16 AM IST
सार
राजासांसी पुलिस ने 31 दिसंबर, 2019 को वार्ड 9 के रहने वाले विनोद कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने एफआईआर में 16 वर्षीय किशोरी को भगाने, शादी का झांसा देने, पोक्सो एक्ट और मोबाइल चोरी के आरोप में धाराओं को शामिल किया था।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अमृतसर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंधीर वर्मा की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। वरिष्ठ सरकारी वकील रमणीत कौर ने मामले की पैरवी करते हुए सबूतों के आधार पर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।
विज्ञापन
राजासांसी पुलिस ने 31 दिसंबर, 2019 को वार्ड 9 के रहने वाले विनोद कुमार उर्फ मन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने एफआईआर में 16 वर्षीय किशोरी को भगाने, शादी का झांसा देने, पोक्सो एक्ट और मोबाइल चोरी के आरोप में धाराओं को शामिल किया था। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दोषी के घर में किराए पर रहता था। आरोपी ने उसकी बेटी पर बुरी नजर रखनी शुरू कर दी। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को प्यार के झांसे में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे लेकर फरार हो गया। इस मामले में कोर्ट ने अब सजा सुनाई है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: Highcourt: हरियाणा में ईडब्ल्यूएस कोटा से भर्ती क्लर्कों को राहत, हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विज्ञापन
दुष्कर्म मामले में दस साल की कैद की सजा
अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। लोपोके पुलिस ने 22 जुलाई, 2021 को भंगवां गांव निवासी महताब सिंह उर्फ टिक्का के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सवा दो साल के भीतर फैसला सुनाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन वह छेहरटा स्थित एक अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने गया। आरोपी उनकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखता था। उनकी गैरहाजिरी में आरोपी टिक्का उनके घर में घुस गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया और मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गया। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी और डॉक्टरी जांच के बाद पुलिस ने आरोपित महताब सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।