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मिलावटी खाद्य पदार्थ से हुई मौत तो बेचने वाले को उम्रकैद और कम से कम 10 लाख होगा जुर्माना

Wed, 22 Aug 2018 10:08 PM IST
Updated Wed, 22 Aug 2018 10:08 PM IST
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मिलावटी खाद्य पदार्थ से हुई मौत तो बेचने वाले को उम्रकैद और कम से कम 10 लाख होगा जुर्माना
मिलावटी पदार्थ से मौत पर उम्रकैद और 10 लाख जुर्माना
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कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बने कानून की अधिसूचना सभी डीसी को जारी की
पंजाब में मिलावटी पदार्थों को पकड़ने की रिपोर्ट के बाद खुली नींद
मिलावटी पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर 6 साल सजा और 10 लाख जुर्माने का भी प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। पंजाब में मिलावटी दूध या अन्य पदार्थ से मौत हुई तो बेचने वाले को उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जबकि अगर मिलावटी पदार्थ के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे छह साल की कैद और दस लाख जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर ने पंजाब के सभी जिलों के डीसी को जारी किए हैं। यह कोई नया आदेश नहीं बल्कि पंजाब केबिनेट में इसे पास हुए कई महीने बीत चुके हैं। इस दौरान राज्य में मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने का धंधा फलता फूलता रहा, लेकिन फूड एंड ड्रग विभाग की नींद अब टूटी है।
कमिश्नर द्वारा जारी पत्र में बताया है कि पिछले कुछ समय से पंजाब के विभिन्न जिलों से फूड सुरक्षा कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बड़े स्तर पर नकली और मिलावटी दूध और दुग्ध पदार्थ बनाने वालों की चेकिंग की थी, जिसमें पाया कि पंजाब में भारी संख्या में लोग मिलावटी दूध और दुग्ध पदार्थ बेचकर सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं डेयरी संचालक किसानों का भी नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब फूड सेफ्टी विभाग और डेयरी विकास विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन की मदद से घटिया दूध और अन्य दुग्ध पदार्थ बनाने और इनकी खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे।
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एक बार मीटिंग में दें कानून की जानकारी
कमिश्नर ने पत्र में कहा कि पहले सभी प्रशासनिक अधिकारी, डेयरी विकास विभाग, फूड सेफ्टी विभाग, पुलिस और इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी मीटिंग करें। इसमें हलवाई एसोसिएशन, केटरिंग, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया जाए और फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के कानून के अनुसार ही दूध और दुग्ध उत्पादों को बेचने और खरीद-फरोख्त करने की जानकारी दी जाए। इसके अलावा केटरिंग कंपनियों को विवाह समेत अन्य सामाजिक फंक्शन में खाद्य पदार्थों की शुद्धता को यकीनी बनाने, होटल/ढाबों के मालिकों को मिलावटी दूध या दुग्ध पदार्थ इस्तेमाल न करने की हिदायत दी जाए। कमिश्नर ने पत्र में कहा है कि पंजाब में बड़े स्तर पर हलवाई, केटरिंग कंपनियों, होटल, रेस्टोरेंट वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलावट रोकने को डीसी, एसडीएम और एसपी की हाजिरी में मीटिंग की जाएं और सभी को कहा जाए कि नकली और मिलावटी पदार्थों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
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कमिश्नर के जारी पत्र में सजा का ऐलान
कमिश्नर ने पत्र में कहा कि खाने-पीने के सामान में मिलावट या नकली खाद्य पदार्थ बनाने या बेचने वाले के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत 6 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर मिलावटी पदार्थ के खाने से किसी की मौत होती है तो नकली पदार्थ बेचने/बांटने/बनाने वाले को उम्रकैद के साथ कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा।


कानून पुराना है पर अब बरतेंगे सख्ती: पन्नू
पंजाब एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर काहन सिंह पन्नू का कहना है कि कानून तो पहले से बन चुका है लेकिन अब एक्शन होगा। जब उनसे अभी तक इस कानून के तहत अब तक हुई कार्रवाई के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ केस चल रहे हैं। लेकिन कहां और कौन सी कोर्ट में केस में चल रहे है, इसके बारे में कोई जानकारी नही दी गई।
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