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नाबालिग के साथ दुराचार करने पर सात साल की सजा,पचास हजार रुपए जुर्माना

Wed, 22 May 2019 09:39 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 22 May 2019 09:39 PM IST
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नाबालिग के साथ दुराचार करने पर सात साल की सजा,पचास हजार रुपए जुर्माना
गुरदासपुर। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप साबित होने पर एक व्यक्ति को सात वर्ष की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की की कैद और काटनी होगी। इसी केस में अन्य धाराओं संबंधी नाबालिग के साथ शादी करने के आरोप में पांच वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माने अलावा अगवा करने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाए एक साथ चलेगी।
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थाना फतेहगढ़ चूड़ियां में 16 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता ने बयान दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग लड़की (17) साल ग्यारहवीं छात्रा है। वह 7 अप्रैल 2018 की सुबह घर से गई तथा वापिस नही आई। पहले वह अपने स्तर पर उसकी तलाश करते रहे। इस दौरान 16 अप्रैल को पता चला कि उसकी बेटी को मान सिंहनिवासी फतेहगढ़ चूड़ियां बहका कर भगा ले गया। भगाने में मान सिंह की बहन दीपक माला पत्नी सोनू तथा रिश्तेदार कमल निवासी पठानकोट का अहम योगदान है। इस संबंधी थाने में उक्त तीनों के खिलाफ उक्त मामला दर्ज किया गया। यह केस को 21 अगस्त 2018 को एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत में लाया गया। आरोपी मान सिंह ने नाबालिग पीड़िता को 7 अप्रैल 2018 से 17 अप्रैल 2018 तक शादी करने इरादे से चामुंडा देवी (हिमाचल प्रदेश) में साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस केस में उसके रिश्तेदारों का मदद करने संबंधी आरोप साबित नहीं हो सका।
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