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Sambhal violence: पुलिस पर बयानबाजी सदर को पड़ी भारी, इसी केस में संभल सांसद और विधायक का बेटा भी आरोपी

Mon, 24 Mar 2025 11:44 AM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 24 Mar 2025 11:44 AM IST
सार

Zafar Ali Arrested: संभल बवाल मामले में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाने और बवाल की साजिश रचने के आरोप में कार्रवाई की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 230 और 231 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी नामजद हैं।

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Zafar Ali arrest: Statements proved costly for police, son of Sambhal MP and MLA also accused in case
जामा मस्जिद कमेटी के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : संवाद

Sambhal Jama Masjid News: संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने 25 नवंबर 2024 को प्रेसवार्ता कर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। कहा था कि 24 नवंबर के बवाल में पुलिस ने गोली चलाई और उसमें पांच लोगों की जान चली गई। यही आरोप सदर के जेल जाने का कारण बना। पुलिस ने छानबीन के आधार पर उन्हें बीएनएस की धारा 230 और 231 का आरोपी माना। यह धाराएं झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित हैं।

Zafar Ali arrest: Statements proved costly for police, son of Sambhal MP and MLA also accused in case
जामा मस्जिद कमेटी के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : संवाद

इसमें ही गिरफ्तारी की गई है।  इसके अलावा उन पर बवाल की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने समेत कई गंभीर आरोप भी हैं। दरअसल मुकदमा अपराध संख्या 335/24 में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को पुलिस ने 24 नवंबर को हुए बवाल में नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। अन्य अज्ञात में आरोपी बनाए गए थे। इसी एफआईआर में सदर को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। बीएनएस की धारा 230 और 231 की कार्रवाई अतिरिक्त की गई है। क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप पुलिस ने पूरी तरह गलत पाए। वह अपने आरोप में कोई साक्ष्य नहीं दे सके। 

Zafar Ali arrest: Statements proved costly for police, son of Sambhal MP and MLA also accused in case
जामा मस्जिद कमेटी के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : संवाद

जामा मस्जिद के नाम पर फंडिंग की भी  चर्चा  
जिस समय जामा मस्जिद कमेटी के सदर को कोतवाली बुलाया गया था। उस समय चर्चा थी कि सदर को जामा मस्जिद के नाम पर हुई फंडिंग के मामले में बुलाया गया है। एक क्यूआर कोड के माध्यम से यह फंडिंग प्राप्त की जा रही है। हालांकि बाद में इस फंडिंग के मामले में अधिकारियों द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया। एसपी ने बताया कि टीम छानबीन कर रही है। वहीं, सदर के भाई ताहिर अली ने कहा कि फंडिंग किए जाने का आरोप बेबुनियाद है। एक पैसे की फंडिंग नहीं कराई गई है।

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जामा मस्जिद कमेटी के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : संवाद
इन धाराओं में सजा का प्रावधान यह है
  • धारा 230- इस  अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
  • धारा 231- इस अपराध के तहत दोषी व्यक्ति को उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी जो उसने झूठा साक्ष्य देकर किसी को फंसाने का प्रयास किया था। 
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Zafar Ali arrest: Statements proved costly for police, son of Sambhal MP and MLA also accused in case
जामा मस्जिद कमेटी के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार - फोटो : संवाद

बीएनएस में धारा 230 और 231 क्या है
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) में धारा 230 और 231, झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित हैं, लेकिन इनके प्रावधान अलग-अलग हैं। धारा 230 मृत्युदंड के अपराध में दोषसिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देने से संबंधित है, जबकि धारा 231 आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए झूठा साक्ष्य देने से संबंधित है। 

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