Sambhal Jama Masjid News: संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने 25 नवंबर 2024 को प्रेसवार्ता कर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। कहा था कि 24 नवंबर के बवाल में पुलिस ने गोली चलाई और उसमें पांच लोगों की जान चली गई। यही आरोप सदर के जेल जाने का कारण बना। पुलिस ने छानबीन के आधार पर उन्हें बीएनएस की धारा 230 और 231 का आरोपी माना। यह धाराएं झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित हैं।
Sambhal violence: पुलिस पर बयानबाजी सदर को पड़ी भारी, इसी केस में संभल सांसद और विधायक का बेटा भी आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 24 Mar 2025 11:44 AM IST
सार
Zafar Ali Arrested: संभल बवाल मामले में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाने और बवाल की साजिश रचने के आरोप में कार्रवाई की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 230 और 231 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी नामजद हैं।
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