मेरठ के बहसूमा के अकबरपुर सादात में अमित कश्यप उर्फ मिक्की की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर की अदालत में बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
शव के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था कि अमित की मौत गला, नाक और मुंह दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी। जबकि दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद अमित के बिस्तर पर सांप छोड़कर सर्पदंश से मौत दर्शाने की साजिश रची थी।
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- फोटो : अमर उजाला
अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप (25) का शव 13 अप्रैल 2025 की सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे। उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अमित की मौत दम घुटने से हुई है। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अमित के भाई मोनू कश्यप ने रविता और अमरदीप के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद 26 जून 2025 को अमरदीप और रविता के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था। सांप उपलब्ध कराने वाले सपेरे को पुलिस ने गवाह बना लिया था। उन्होंने गवाही दी थी कि अमरदीप ने उनसे एक हजार रुपये में जागरण के लिए सांप खरीदा था।
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गला दबाने से टूट गई थी गले की हड्डी
वादी के वकील बलराज सिंह ने बताया कि डॉ. कपिल गर्ग ने कोर्ट में गवाही दी कि अमित के शव का पोस्टमार्टम 13 अप्रैल 2025 को शाम 05:45 बजे शुरू होकर 06:30 बजे समाप्त हुआ था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हल्का नीलापन था। दोनों आंखें बंद व कंजस्टेड थीं और हाथों के नाखून नीले पड़े थे।