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नीले ड्रम कांड में फांसी की सजा: 'जिंदगी बर्बाद, अब जान बचेगी या नहीं कुछ भरोसा नहीं', मुस्कान ने पूछा ये सवाल

Thu, 15 Oct 2026 01:54 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 15 Oct 2026 01:54 PM IST
सार

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद, कातिल पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला का गुरूर पूरी तरह टूट चुका है। जेल की सलाखों के पीछे अब सिर्फ पछतावा बचा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से साहिल ने टूटी आवाज में कहा, जिंदगी बर्बाद हो गई... अब जान बचेगी या नहीं, कुछ भरोसा नहीं।

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Meerut Blue Drum Case Sahil Says Life Is Ruined, Muskan Asks Who Will Fight Her Case in High Court
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी के दौरान जैसे ही मुस्कान और साहिल ने अपने लिए मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनी, दोनों जेल में ही फूट-फूटकर रोने लगे। वहां मौजूद जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों को संभाला। 


बैरक में वापस जाते समय मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से गुहार लगाते हुए कहा, हमारी अधिवक्ता को बोलिए कि वह हमसे मिलें हमें हाईकोर्ट में अपनी पैरवी करानी है।
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Meerut Blue Drum Case Sahil Says Life Is Ruined, Muskan Asks Who Will Fight Her Case in High Court
प्लास्टिक का वह ड्रम जिसमें हत्या कर शव को रखकर सीमेंट से सील किया गया - फोटो : संवाद
वहीं, साहिल ने जेल अधीक्षक से टूटी आवाज में कहा, जिंदगी बर्बाद हो गई... अब जान बचेगी या नहीं, कुछ भरोसा नहीं। सजा के इस एलान के बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुस्कान और साहिल की बैरकों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से भी उन पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक सजा सुनने के बाद से दोनों सदमे में हैं और बैरक में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं।
Meerut Blue Drum Case Sahil Says Life Is Ruined, Muskan Asks Who Will Fight Her Case in High Court
Meerut Murder - फोटो : अमर उजाला
डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने उनसे रोते हुए कहा, सर, अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा? हमारी अधिवक्ता रेखा जैन से बोलिए कि वह हमसे बात करें और हाईकोर्ट में हमारी कानूनी पैरवी करें। मेरी दो छोटी-छोटी बेटियां हैं, उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान से कहा है कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 
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Meerut Blue Drum Case Sahil Says Life Is Ruined, Muskan Asks Who Will Fight Her Case in High Court
आरोपी साहिल और मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान
जिला कोर्ट द्वारा मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनके के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सजा के बाद भी दोनों के पास बचाव के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन प्रधान ने बताया कि कानून के तहत इस सजा के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का नियम है, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। 

 
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आरोपी मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
यदि दोषी खुद पैरवी करने में असमर्थ हैं, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ऐसे गंभीर मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता देकर केस लड़ती है। अधिवक्ता पवन प्रधान के अनुसार, मुस्कान और साहिल के पास अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प मौजूद हैं।
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