फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

तस्वीरें: कठघरे में आरोपी को देखते ही मां की गोद में दुबक गई मासूम, दरिंदे ने की थी हैवानियत

Sun, 01 Dec 2019 01:20 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Sun, 01 Dec 2019 01:20 AM IST
विज्ञापन
The victim baby child was fear after seeing the accused in court at Baghpat district
बागपत पुलिस - फोटो : अमर उजाला

बागपत में तीन साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले अभियुक्त को पुलिस सुरक्षा घेरे में अदालत लाया गया। फैसला सुनाए जाते ही अभियुक्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उधर, फैसला सुनने पहुंचा पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखे। जब अभियुक्त कठघरे में पहुंचा तो उसे देख पीड़िता अपनी मां की गोद में दुबकी रही।

The victim baby child was fear after seeing the accused in court at Baghpat district
दुष्कर्म मामला - फोटो : अमर उजाला

पुलिस सुबह 11 बजे जिला कारागार से आरोपी  को लेकर कोर्ट के हवालात में पहुंची। दोपहर करीब डेढ़ बजे आरोपी को पुलिस अदालत में लेकर पहुंची। न्यायाधीश के पहुंचते ही सुनवाई शुरू हो गई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध किया। कुछ ही देर बाद अदालत ने फैसला सुनाया तो अभियुक्त का चेहरा लटक गया। पुलिस उसे लेकर दोबारा हवालात की ओर चली गई।

The victim baby child was fear after seeing the accused in court at Baghpat district
मामले की जानकारी देते अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला

उधर, न्याय के मंदिर में बैठे पीड़ित परिवार संतुष्ट दिखा। सुबह घर से आने तक और वापस घर जाने तक बिटिया कभी अपनी मां की गोद में दुबकी रही और कभी पिता के कंधे पर सोती रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

अभियुक्त के एक लाख नहीं लेंगे, गांव छोड़ेगा बिटिया का परिवार

The victim baby child was fear after seeing the accused in court at Baghpat district
बागपत कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले से अभी तक पीड़ित परिवार उबर नहीं सका है। अदालत के फैसले से संतुष्ट परिवार ने कहा कि वह अभियुक्त के दिए एक लाख रुपये नहीं लेंगे। अब उन्हें अपनी बेटी को संभालना और पालना है। बिटिया को पालने के लिए वह जल्द ही गांव छोड़ देंगे और पानीपत में बस जाएंगे।

विज्ञापन
The victim baby child was fear after seeing the accused in court at Baghpat district
बागपत कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र पांडेय ने फैसले में अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। कोर्ट का आदेश है कि अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए उसे प्रदान की जाएगी।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed