मुजफ्फरनगर कवाल कांड में मलिकपुरा के गौरव और उसके ममेरे भाई सचिन की हत्या के केस में एडीजे कोर्ट संख्या-7 ने बुधवार को सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया। अब आठ फरवरी यानी शुक्रवार को अदालत इन सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। आइए जानते हैं, आखिर कौन हैं ये सातों आरोपी:-
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आरोपियों को ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
कवाल कांड के आरोपी मुजस्सिम व मुजम्मिल पुत्र नसीम, फुरकान पुत्र फजला, जहांगीर, नदीम, शाहनवाज (मृतक) पुत्र सलीम, अफजाल व इकबाल पुत्र बुंदू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से ही मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर जेल में बंद हैं, जबकि दो आरोपियों अफजाल और इकबाल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मुजम्मिल इन दिनों बुलंदशहर जेल में बंद है।
कवाल कांड के आरोपी मुजस्सिम व उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, जहांगीर, नदीम, अफजाल, उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने बलवे की धारा 147,148,149, हत्या (302) और धमकी देने की धारा (506) में दोषी करार दिया है। बताया गया कि ये सातों आरोपी एक ही कुटुम्ब के हैं। इन सभी को कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
बता दें कि 27 अगस्त 2013 को हुई इस घटना के बाद ही मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा भड़क गया था।
ये था पूरा मामला-
गांव कवाल में 26 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी गौरव और कवाल निवासी मुजस्सिम के बीच बाइक साइकिल से टकराने पर कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद में अगले दिन मुजस्सिम, उसके साथी शाहनवाज और गौरव, उसके ममेरे भाई सचिन के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गौरव व सचिन की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी।