फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Women Sharia court allowed second marriage

पति न अपने पास रख रहा था न ही तलाक दे रहा था, महिला शरिया अदालत ने दूसरी शादी की इजाजत दी

Tue, 04 Dec 2018 05:27 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Tue, 04 Dec 2018 05:27 PM IST
विज्ञापन
Women Sharia court allowed second marriage
डेमो पिक
पति के एक बार मौखिक और दूसरी बार लिखित तलाक देने के मामले में महिला शरिया अदालत ने लड़की को दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। दारुल इफ्ता के फतवे में भी इजाजत दी गई थी। इस पर शरिया अदालत ने फतवे पर अपनी मोहर लगा दी।
विज्ञापन


पति महिला को न तो अपने पास रख रहा था और न ही उसे नए सिरे से जिंदगी गुजारने के लिए तलाक दे रहा था। इससे महिला की जिंदगी नरक बन गई थी। यह मामला प्रयागराज की रहने वाली एक लड़की का है।
विज्ञापन

Women Sharia court allowed second marriage
डेमो पिक
उसके पिता नहीं है और वह मां के साथ रहती है। दूसरी बार लिखित तलाक देने के बाद पति छह माह से ज्यादा समय से गायब था। लड़की की मां ने मुफ्तियों से फतवा लिया जिसमें तलाक की राय दी गई।

इसके बाद मामला महिला शरिया अदालत पहुंचा। वहां सुलह न होने की स्थिति में शादी खत्म करने का मशविरा दिया गया। सोमवार को महिला शहर काजी मारिया अफजल और ऑल इंडिया ख्वातीन बोर्ड की अध्यक्ष सैयदा तबस्सुम साहिबा ने कानपुर के चमनगंज स्थित दफ्तर में इस पर शरीअत के प्रावधानों के मद्देनजर अपना निर्णय सुनाया। इस मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed