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पति न अपने पास रख रहा था न ही तलाक दे रहा था, महिला शरिया अदालत ने दूसरी शादी की इजाजत दी
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Tue, 04 Dec 2018 05:27 PM IST
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पति के एक बार मौखिक और दूसरी बार लिखित तलाक देने के मामले में महिला शरिया अदालत ने लड़की को दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। दारुल इफ्ता के फतवे में भी इजाजत दी गई थी। इस पर शरिया अदालत ने फतवे पर अपनी मोहर लगा दी।
पति महिला को न तो अपने पास रख रहा था और न ही उसे नए सिरे से जिंदगी गुजारने के लिए तलाक दे रहा था। इससे महिला की जिंदगी नरक बन गई थी। यह मामला प्रयागराज की रहने वाली एक लड़की का है।
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पति महिला को न तो अपने पास रख रहा था और न ही उसे नए सिरे से जिंदगी गुजारने के लिए तलाक दे रहा था। इससे महिला की जिंदगी नरक बन गई थी। यह मामला प्रयागराज की रहने वाली एक लड़की का है।
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उसके पिता नहीं है और वह मां के साथ रहती है। दूसरी बार लिखित तलाक देने के बाद पति छह माह से ज्यादा समय से गायब था। लड़की की मां ने मुफ्तियों से फतवा लिया जिसमें तलाक की राय दी गई।
इसके बाद मामला महिला शरिया अदालत पहुंचा। वहां सुलह न होने की स्थिति में शादी खत्म करने का मशविरा दिया गया। सोमवार को महिला शहर काजी मारिया अफजल और ऑल इंडिया ख्वातीन बोर्ड की अध्यक्ष सैयदा तबस्सुम साहिबा ने कानपुर के चमनगंज स्थित दफ्तर में इस पर शरीअत के प्रावधानों के मद्देनजर अपना निर्णय सुनाया। इस मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहे।
इसके बाद मामला महिला शरिया अदालत पहुंचा। वहां सुलह न होने की स्थिति में शादी खत्म करने का मशविरा दिया गया। सोमवार को महिला शहर काजी मारिया अफजल और ऑल इंडिया ख्वातीन बोर्ड की अध्यक्ष सैयदा तबस्सुम साहिबा ने कानपुर के चमनगंज स्थित दफ्तर में इस पर शरीअत के प्रावधानों के मद्देनजर अपना निर्णय सुनाया। इस मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहे।