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'राक्षस' बना रिश्ते का चाचा, कन्या खिलाने के बहाने 2 साल की मासूम के साथ की हैवानियत

Wed, 19 Dec 2018 09:00 AM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 19 Dec 2018 09:00 AM IST
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Crime against two year old girl child in jalaun
डेमो पिक
कन्या खिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने दोषी को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी युवक मासूम का पारिवारिक चाचा है। मामला इसी साल अप्रैल माह में कोटरा थाने में दर्ज किया गया था। 
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उरई (जालौन) कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके परिवार का ही राहुल (24) पुत्र रामपाल सिंह, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है। वह 21 अप्रैल 2018 की सुबह सात बजे उसके घर आया और मासूम बेटी (2) को उसकी मां से यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसे कन्या खिलाने ले जा रहा है। जब सुबह दस बजे तक मासूम घर नहीं लौटी तो बच्ची की मां राहुल के घर पहुंची तो देखा कि वह मासूम के साथ गलत हरकत कर रहा था। मां के शोर मचाने पर पड़ोसी दौड़े और राहुल को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटरा पुलिस ने पाक्सो समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर राहुल को जेल भेज दिया था। तब से राहुल जेल में ही है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने राहुल को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

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