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बच्चा चोरी का मामला: एएनएम और पति की जमानत खारिज, दो लाख में बेचा था बच्चा

Fri, 16 Sep 2022 12:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 16 Sep 2022 12:03 AM IST
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Child theft case ANM and husband's bail rejected in mathura court
घटना का खुलासा करते एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक - फोटो : अमर उजाला

मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी के मामले में लगभग दो लाख रुपये में भाजपा पार्षद से बच्चे का सौदा कराने वाली एएनएम पूनम और उसके पति की जमानत अर्जी को भी अदालत ने नकार दिया। अदालत में अभियोजन ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तमाम ऐसे तथ्य रखे जिसके बाद अदालत ने जमानत खारिज करने का निर्णय दिया। अब इस केस में अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्रों में से चिकित्सक दंपती की जमानत पर सुनवाई होनी है।


 

12 सितंबर को दिया गया था अदालत में प्रार्थनापत्र

बच्चा खरीदने वाली फिरोजाबाद से भाजपा की पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 नीरू शर्मा ने खारिज करने के बाद बच्चे का सौदा कराने वाली हाथरस निवासी एएनएम पूनम तथा उसके पति मंजीत की जमानत अर्जी को भी अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। आरोपियों द्वारा 12 सितंबर को अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसकी सुनवाई की गई।

Child theft case ANM and husband's bail rejected in mathura court
सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान - फोटो : अमर उजाला

छह आरोपियों ने जमानत मांगी है

छह अभियुक्तगण भाजपा पार्षद, उसके पति, हॉस्पिटल के संचालक डॉ. दंपती, एएनएम व उसके पति ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-2 फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। पार्षद और उसके पति की जमानत बुधवार को खारिज हो गई थी। अब अदालत ने एएनएम और उसके पति की जमानत को खारिज किया है। 
Child theft case ANM and husband's bail rejected in mathura court
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला
एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जिस समय बच्चे का सौदा हुआ था, उस समय एएनएम पूनम तथा उसका पति मंजीत मौके पर मौजूद थे। उनके पास से मिले कैरी बैग में से बच्चे को दूध पिलाने वाली दुद्धी भी बरामद हुई। इससे साफ जाहिर है कि एएनएम इस गंभीर अपराध में लिप्त है।
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Child theft case ANM and husband's bail rejected in mathura court
कोर्ट। - फोटो : amar ujala
उन्होंने बताया कि एएनएम और उसके पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस केस में अब अदालत में लगाए गए प्रार्थनापत्रों में से जमानत के दो और प्रार्थनापत्र शेष रह गए हैं। प्रार्थनापत्रों पर डॉक्टर दंपती की शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। 
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Child theft case ANM and husband's bail rejected in mathura court
बच्चे को गोद में लिए एसपी जीआरपी - फोटो : अमर उजाला

यह था मामला

24 अगस्त को मथुरा जंक्शन से फरह परखम निवासी महिला का बच्चा चोरी हुआ था, जिसमें फिरोजाबाद की महिला भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल, पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, हाथरस के बांकेबिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. प्रेम बिहारी पत्नी डॉ. दयावती, एएनएम पूनम पति मंजीत सहित 11 अभियुक्तों को जेल भेजा था। 
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