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ताज के 500 मीटर का दायरा: मोहलत बढ़ी, नहीं टला रोजी-रोटी छिनने का खतरा, 'सुप्रीम' फैसले का इंतजार
Mon, 24 Oct 2022 09:00 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 24 Oct 2022 09:00 AM IST
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ताजगंज क्षेत्र
- फोटो : अमर उजाला
प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने ताजगंज के व्यापारियों को तीन महीने की मोहलत भले दे दी लेकिन रोजी-रोटी छिनने का खतरा टला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें स्थायी राहत मिलेगी। 31 अक्तूबर को ताजगंज के व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे।
ताजगंज
- फोटो : अमर उजाला
इस आदेश से ताजगंज क्षेत्र में 3000 व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं, जिसे आधार बनाते हुए मानवीय दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण ने व्यापारियों को 17 जनवरी 2023 तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मोहलत दी है। तीन महीने बाद यदि दुकानें नहीं हटीं तो पुलिस प्रशासन बलपूर्वक प्रतिष्ठान बंद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के तहत कार्रवाई करेगा।
ताजगंज
- फोटो : अमर उजाला
ऐसे में ताजगंज के व्यापारियों से रोजी रोटी छिनने का खतरा खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए टल जरूर गया है। इधर, ताजगंज वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की है। जिस पर 31 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही व्यापारियों को स्थायी राहत मिल सकती है।
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आईएएस नवनीत सिंह चहल।
- फोटो : amar ujala
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा
जिलाधिकारी नवनीत चहल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह प्रभावी होगी। व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 17 जनवरी तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर कार्रवाई होगी।
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आगरा विकास प्राधिकरण
- फोटो : अमर उजाला