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Taj Mahal: ताज की परिधि के 500 मीटर दायरे वालों के लिए ADA की चेतावनी, दुकान हटाने के लिए दिया इतना समय

Sat, 01 Oct 2022 11:11 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 01 Oct 2022 11:11 PM IST
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ADA warning for within 500 meters of periphery of Taj Mahal till 20 october date to remove the shop
आगरा का ताजगंज क्षेत्र - फोटो : अमर उजाला
ताजमहल की 500 मीटर की प्रतिबंधित परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के लिए शनिवार को आगरा विकास प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की है। 17 अक्तूबर तक दुकानें नहीं हटाईं तो पुलिस-प्रशासन बल प्रयोग कर प्रतिष्ठान बंद कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल बंद कराने के आदेश विकास प्राधिकरण को दिए थे। इसके बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानें चला रहे लोगों ने संघर्ष का एलान किया। शनिवार को कमिश्नर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शाम को दुकानदारों के लिए चेतावनी पत्र जारी कर दिया।

 
एडीए के प्रवर्तन प्रभारी के अनुसार दुकानदारों को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 17 अक्तूबर तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद जो भी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, उन्हें पुलिस व प्रशासन बल पूर्वक बंद कराएगा। एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। 
ADA warning for within 500 meters of periphery of Taj Mahal till 20 october date to remove the shop
ताजगंज में घरों में खुली हैं दुकानें - फोटो : अमर उजाला
बता दें वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल का प्रतिबंधित दायरा तय किया था। तब पश्चिमी गेट से 71 दुकानदारों को विस्थापित किया गया था। विगत 21 साल में 400 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से 500 मीटर की परिधि में शुरू हो गए। 
 
ADA warning for within 500 meters of periphery of Taj Mahal till 20 october date to remove the shop
ताजमहल के दक्षिणी गेट पर दुकानें - फोटो : अमर उजाला
वहीं समानता के अधिकार का हवाला देते हुए 71 विस्थापित दुकानदारों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल बंद कराने के आदेश विकास प्राधिकरण को दिए। 
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ADA warning for within 500 meters of periphery of Taj Mahal till 20 october date to remove the shop
आगरा विकास प्राधिकरण - फोटो : अमर उजाला

20 सदस्यीय टीम कर रही सर्वे

ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों का एडीए सर्वे करा रहा है। 20 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। पूर्वी और दक्षिणी गेट पर सर्वे पूरा हो चुका है।
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ADA warning for within 500 meters of periphery of Taj Mahal till 20 october date to remove the shop
ताजमहल के आसपास हैं कई दुकानें - फोटो : अमर उजाला

किया जा रहा सीमा का निर्धारण 

शेष सर्वे 3 दिन में पूर्ण होने का अनुमान है। राजस्व विभाग की मदद से हो रहे सर्वे में प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया जा रहा है।
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