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Rent Agreements: 11 महीने का ही क्यों बनता है रेंट एग्रीमेंट, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Wed, 20 Dec 2023 04:28 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Wed, 20 Dec 2023 04:28 PM IST
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Rent Agreements: why rent agreements are only for 11 months rule of rent agreement in india
Rent Agreements - फोटो : iStock

Rent Agreements: किराए पर घर लेते वक्त रेंट एग्रीमेंट बनवाने की आवश्यकता होती है। रेंट एग्रीमेंट में किराए समेत कई जानकारियां होती हैं। रेंट एग्रीमेंट अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता है। सबसे खास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का बनता है। कभी एक साल के लिए यह एग्रीमेंट नहीं बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनता है और इसके पीछे की वजह क्या है? 



दरअसल, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के मुताबिक, एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। कानून के जानकर के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में पेचीदा कानूनों और ज्यादातर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना है। अगर किराएदार से संपत्ति के मालिक का विवाद होता है और वह किराएदार से संपत्ति खाली कराना चाहता है, तो यह उसके लिए एक मुश्किल काम है। 
 

Rent Agreements: why rent agreements are only for 11 months rule of rent agreement in india
Rent Agreements - फोटो : iStock

थोड़ी से चूक होने पर संपत्ति को मालिक अपनी ही संपत्ति के लिए सालों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। इसकी वजह से ही 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है। 
 

Rent Agreements: why rent agreements are only for 11 months rule of rent agreement in india
Rent Agreements - फोटो : iStock

रेंट टेनेंसी एक्ट (Rent Tenancy Act) में अगर किराए पर कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट में पहुंचा है, तो कोर्ट को अधिकार है कि वह किराया फिक्स कर दे। फिर मकान मालिक उससे अधिक किराया नहीं ले पाएगा।

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Rent Agreements: why rent agreements are only for 11 months rule of rent agreement in india
Rent Agreements - फोटो : iStock

इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना भी है। क्योंकि अगर रेंट एग्रीमेंट एक साल से कम समय का है, तो उसपर देय स्टाम्प शुल्क अनिवार्य नहीं है। 

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Rent Agreements - फोटो : iStock

11 महीने के नोटरी रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाना कानूनी तरीके से वैध है। विवाद होने पर इन एग्रीमेंट को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ऐसे किराए का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 100 रुपये या 200 रुपये के स्टॉम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। 

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