Rent Agreements: किराए पर घर लेते वक्त रेंट एग्रीमेंट बनवाने की आवश्यकता होती है। रेंट एग्रीमेंट में किराए समेत कई जानकारियां होती हैं। रेंट एग्रीमेंट अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता है। सबसे खास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का बनता है। कभी एक साल के लिए यह एग्रीमेंट नहीं बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनता है और इसके पीछे की वजह क्या है?
Rent Agreements: 11 महीने का ही क्यों बनता है रेंट एग्रीमेंट, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
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थोड़ी से चूक होने पर संपत्ति को मालिक अपनी ही संपत्ति के लिए सालों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। इसकी वजह से ही 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है।
रेंट टेनेंसी एक्ट (Rent Tenancy Act) में अगर किराए पर कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट में पहुंचा है, तो कोर्ट को अधिकार है कि वह किराया फिक्स कर दे। फिर मकान मालिक उससे अधिक किराया नहीं ले पाएगा।
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इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना भी है। क्योंकि अगर रेंट एग्रीमेंट एक साल से कम समय का है, तो उसपर देय स्टाम्प शुल्क अनिवार्य नहीं है।
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11 महीने के नोटरी रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाना कानूनी तरीके से वैध है। विवाद होने पर इन एग्रीमेंट को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ऐसे किराए का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 100 रुपये या 200 रुपये के स्टॉम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।